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Baghpat News: मंदिर में संत रविदास की मूर्ति खंडित करने वाले को आठ माह की सजा

Tue, 06 Aug 2024 03:28 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत Updated Tue, 06 Aug 2024 03:28 AM IST
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Eight months imprisonment to the person who vandalized the statue of Sant Ravidas in the temple
बागपत। शहर में दिल्ली-सहारनपुर हाईवे किनारे पर मंदिर में संत रविदास की मूर्ति खंडित और चोरी करने वाले को न्यायाधीश ने नौ माह 28 दिन की सजा सुनाई। साथ ही 5500 रुपये अर्थदंड लगाया, जिसे अदा नहीं करने पर दस दिन की सजा बढ़ाने के आदेश दिए।शहर में बड़ौत रोड पर रहने वाले एडवोकेट प्रमोद कुमार और संजय सिंह समेत अन्य लोगों ने सात अक्तूबर 2023 को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि रामफल उर्फ रामपूरी निवासी माता कालोनी ने मंदिर में स्थापित संत रविदास की मूर्ति खंडित कर दी और मंदिर में रखा सामान चोरी कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। सुनवाई के दौरान आरोपी रामफल उर्फ रामपूरी ने अपना अपराध स्वीकार किया। जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने रामफल उर्फ रामपूरी को जेल में बिताई गई अवधि यानी नौ माह 28 दिन की सजा सुनाई और 5500 रुपये अर्थदंड लगाया।
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