फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   Dehradun 62.32 million imposed by the Court on depot

कोर्ट ने देहरादून डिपो पर 62.32 लाख का जुर्माना लगाया

Wed, 22 Feb 2017 12:57 AM IST
अमर उजाला / ब्यूरो/ बागपत
अमर उजाला / ब्यूरो/ बागपत Updated Wed, 22 Feb 2017 12:57 AM IST
विज्ञापन
बागपत। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में पांच साल पहले पहाड़ से रोडवेज बस पलटने से हुई 12 यात्रियों की मौत के मामले में चालक की लापरवाही मानकर मोटर दुर्घटना प्रतिकर ट्रिब्यूनल बागपत कोर्ट ने देहरादून डिपो पर 62,32520 का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने डिपो को मय ब्याज के 60 दिन में मृतक टीचर के परिजनों को धनराशि देने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन


बड़ौत के गुराना रोड निवासी अश्वनी पुत्र करण सिंह, नवोदय विद्यालय धूनगिर पुरोला उत्तरकाशी (उत्तराखंड) में गणित के अध्यापक थे। 11 जनवरी 2012 को देहरादून डिपो की बस (यूके07पीए -511) में सवार होकर अपने घर लौट रहे थे। टिहरी क्षेत्र में रोडवेज बस पहाड़ से गहरी खाई में गिर गई। इसमें अश्वनी समेत 12 यात्री की मौत और नौ यात्री घायल हो गए थे।
विज्ञापन


अधिवक्ता अमित तोमर और मनीष विश्वकर्मा ने बताया  मृतक अश्वनी के पिता करण सिंह, माता जगवती देवी और पत्नी रीता ने कोर्ट में वाद दायर किया। केस की सुनवाई मोटर दुर्घटना प्रतिकर ट्रिब्यूनल बागपत कोर्ट में हुई। कोर्ट ने देहरादून डिपो पर 62,32520 रुपये मय प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से मृतक अश्वनी के परिवार को 60 दिन में देने के आदेश दिए हैं।  
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed