{"_id":"58ac94954f1c1b2b69b247a9","slug":"dehradun-62-32-million-imposed-by-the-court-on-depot","type":"story","status":"publish","title_hn":"कोर्ट ने देहरादून डिपो पर 62.32 लाख का जुर्माना लगाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कोर्ट ने देहरादून डिपो पर 62.32 लाख का जुर्माना लगाया
अमर उजाला / ब्यूरो/ बागपत
Updated Wed, 22 Feb 2017 12:57 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बागपत। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में पांच साल पहले पहाड़ से रोडवेज बस पलटने से हुई 12 यात्रियों की मौत के मामले में चालक की लापरवाही मानकर मोटर दुर्घटना प्रतिकर ट्रिब्यूनल बागपत कोर्ट ने देहरादून डिपो पर 62,32520 का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने डिपो को मय ब्याज के 60 दिन में मृतक टीचर के परिजनों को धनराशि देने के आदेश दिए हैं।
बड़ौत के गुराना रोड निवासी अश्वनी पुत्र करण सिंह, नवोदय विद्यालय धूनगिर पुरोला उत्तरकाशी (उत्तराखंड) में गणित के अध्यापक थे। 11 जनवरी 2012 को देहरादून डिपो की बस (यूके07पीए -511) में सवार होकर अपने घर लौट रहे थे। टिहरी क्षेत्र में रोडवेज बस पहाड़ से गहरी खाई में गिर गई। इसमें अश्वनी समेत 12 यात्री की मौत और नौ यात्री घायल हो गए थे।
अधिवक्ता अमित तोमर और मनीष विश्वकर्मा ने बताया मृतक अश्वनी के पिता करण सिंह, माता जगवती देवी और पत्नी रीता ने कोर्ट में वाद दायर किया। केस की सुनवाई मोटर दुर्घटना प्रतिकर ट्रिब्यूनल बागपत कोर्ट में हुई। कोर्ट ने देहरादून डिपो पर 62,32520 रुपये मय प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से मृतक अश्वनी के परिवार को 60 दिन में देने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
बड़ौत के गुराना रोड निवासी अश्वनी पुत्र करण सिंह, नवोदय विद्यालय धूनगिर पुरोला उत्तरकाशी (उत्तराखंड) में गणित के अध्यापक थे। 11 जनवरी 2012 को देहरादून डिपो की बस (यूके07पीए -511) में सवार होकर अपने घर लौट रहे थे। टिहरी क्षेत्र में रोडवेज बस पहाड़ से गहरी खाई में गिर गई। इसमें अश्वनी समेत 12 यात्री की मौत और नौ यात्री घायल हो गए थे।
विज्ञापन
अधिवक्ता अमित तोमर और मनीष विश्वकर्मा ने बताया मृतक अश्वनी के पिता करण सिंह, माता जगवती देवी और पत्नी रीता ने कोर्ट में वाद दायर किया। केस की सुनवाई मोटर दुर्घटना प्रतिकर ट्रिब्यूनल बागपत कोर्ट में हुई। कोर्ट ने देहरादून डिपो पर 62,32520 रुपये मय प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से मृतक अश्वनी के परिवार को 60 दिन में देने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन