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पीएचडी उपाधि की जालसाजी में फंसे प्राचार्य
ब्यूरो/अमर उजाला, बागपत
Updated Thu, 22 Oct 2015 11:27 PM IST
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बागपत के खेकड़ा के महामना मालवीय डिग्री कॉलेज के प्राचार्य फर्जी पीएचडी डिग्री के मामले में फंस गए हैं। प्रबंध समिति के मंत्री की ओर प्राचार्य के खिलाफ दायर की गई याचिका पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए। इस पर पुलिस ने बृहस्पतिवार को रिपोर्ट दर्ज कर मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी।
महामना मालवीय डिग्री कॉलेज के प्राचार्य रमाशंकर शर्मा के विरुद्ध प्रबंध समिति के मंत्री ब्रिजेश शर्मा ने मेघालय की यूनिवर्सिटी से वर्ष 2012 मे फर्जी ढंग से पीएचडी की डिग्री लेने का आरोप लगाते हुए मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर की थी।
आरोप लगाया कि पीएचडी की डिग्री मांगने के बावजूद कमेटी को प्रमाणपत्र दिखा नहीं सके। पूर्व में लापरवाही के कारण निलंबित भी कर दिए गए थे। इसके बाद में कुलपति ने उन्हें बहाल किया था। न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कॉलेज के प्राचार्य रमाशंकर शर्मा के खिलाफ खेकड़ा पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कर मामले की बिंदुवार बारीकी से जांच पड़ताल कर कार्यवाही के आदेश दिए।
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इस मामले में थानाध्यक्ष सुबोध यादव ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर प्राचार्य के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इस मामले में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। मंत्री ब्रिजेश शर्मा ने बताया कि विभागीय उच्चाधिकारियों को पत्र भेज फर्जी पीएचडी की उपाधि के संबंध में अवगत करा विभागीय स्तर पर प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।
दूसरी तरफ, प्राचार्य रमाशंकर शर्मा का कहना है कि उनकी पीएचडी की डिग्री सही है। द्वेष भाव के चलते मंत्री शिक्षण कार्य को बाधित करने के लिए इस तरह के अनर्गल झूठे आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा प्रबंध समिति भी इस मामले को लेकर दो फाड़ हो गई है। प्रबंध समिति के अध्यक्ष बैजनाथ शर्मा का कहना है कि मंत्री द्वारा प्राचार्य एवं चतुर्थ श्रेणी के नवनियुक्त कर्मचारियों की नियुक्तियों को लेकर कोर्ट में गए हैं, जो उचित नहीं है।
इस मसले पर विचार विमर्श के लिए 15 नवंबर को कॉलेज परिसर में दोपहर 12 बजे सदस्यों की आपात बैठक बुलाई है। उधर, मंत्री ब्रिजेश शर्मा ने अध्यक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।
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महामना मालवीय डिग्री कॉलेज के प्राचार्य रमाशंकर शर्मा के विरुद्ध प्रबंध समिति के मंत्री ब्रिजेश शर्मा ने मेघालय की यूनिवर्सिटी से वर्ष 2012 मे फर्जी ढंग से पीएचडी की डिग्री लेने का आरोप लगाते हुए मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर की थी।
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आरोप लगाया कि पीएचडी की डिग्री मांगने के बावजूद कमेटी को प्रमाणपत्र दिखा नहीं सके। पूर्व में लापरवाही के कारण निलंबित भी कर दिए गए थे। इसके बाद में कुलपति ने उन्हें बहाल किया था। न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कॉलेज के प्राचार्य रमाशंकर शर्मा के खिलाफ खेकड़ा पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कर मामले की बिंदुवार बारीकी से जांच पड़ताल कर कार्यवाही के आदेश दिए।
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इस मामले में थानाध्यक्ष सुबोध यादव ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर प्राचार्य के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इस मामले में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। मंत्री ब्रिजेश शर्मा ने बताया कि विभागीय उच्चाधिकारियों को पत्र भेज फर्जी पीएचडी की उपाधि के संबंध में अवगत करा विभागीय स्तर पर प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।
दूसरी तरफ, प्राचार्य रमाशंकर शर्मा का कहना है कि उनकी पीएचडी की डिग्री सही है। द्वेष भाव के चलते मंत्री शिक्षण कार्य को बाधित करने के लिए इस तरह के अनर्गल झूठे आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा प्रबंध समिति भी इस मामले को लेकर दो फाड़ हो गई है। प्रबंध समिति के अध्यक्ष बैजनाथ शर्मा का कहना है कि मंत्री द्वारा प्राचार्य एवं चतुर्थ श्रेणी के नवनियुक्त कर्मचारियों की नियुक्तियों को लेकर कोर्ट में गए हैं, जो उचित नहीं है।
इस मसले पर विचार विमर्श के लिए 15 नवंबर को कॉलेज परिसर में दोपहर 12 बजे सदस्यों की आपात बैठक बुलाई है। उधर, मंत्री ब्रिजेश शर्मा ने अध्यक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।