Baghpat Crime: युवती को गोली मारने वाले को उम्रकैद, साथी को 10 साल की सजा, इतना लगा जुर्माना
Baghpat Crime : बागपत में अदालत ने युवती को गोली मारने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उसके साथी को 10 साल की सजा सुनाई गई है।
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बागपत में रमाला थाना क्षेत्र के एक गांव में घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म का प्रयास और विरोध करने पर गोली मारकर घायल करने वाले को न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जबकि उसके साथी को 10 साल की सजा सुनाई। दोनों पर 28-28 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि रमाला थाने में 24 मई को एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें वादी ने बताया कि उसकी दो बेटी मकान की छत पर सो रही थी। जिनके शोर मचाने पर वह अपनी पत्नी के साथ छत पर गया तो गांव के पूर्व प्रधान का साला कपिल निवासी ऊन जनपद शामली तमंचा लेकर उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास कर रहा था। जबकि उसका साथी नीरज भी अपने हाथ में तमंचा लेकर खड़ा था। तभी दोनों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसमें वे बाल-बाल बच गए।
आरोप लगाया कि उस दौरान ही उसकी बेटी को गोली मारकर घायल कर दिया गया। जिसके बाद जातिसूचक शब्दों से गालियां और जान से मारने की धमकी देकर दोनों आरोपी भाग गए। घायल बेटी का जिला अस्पताल में उपचार कराया गया, जहां से मेरठ रेफर कर दिया गया। पुलिस ने कपिल और उसके साथी नीरज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एससी-एसटी विशेष में हुई।
वहीं, सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश विजय राजे सिसौदिया ने कपिल को कठोर आजीवन कारावास और नीरज को दस साल की सजा सुनाई। साथ ही 28-28 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। जिसे अदा नहीं करने पर कपिल की एक साल और नीरज की छह माह की सजा बढ़ाने के आदेश दिए।
गैंगस्टर को तीन साल की सजा
एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि वर्ष 2004 में नरेंद्र उर्फ काला निवासी टीकरी और उसके साथियों के खिलाफ तत्कालीन थाना प्रभारी केडी सिंह ने गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। जिसके गिरोह के खिलाफ लूटपाट, जानलेवा हमला करने समेत कई मुकदमे दर्ज है।
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उन्होंने बताया कि गैंगस्टर के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष गैंगस्टर में हुई। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश पवन कुमार राय ने गैंगस्टर नरेंद्र उर्फ काला पर दोष सिद्ध किया और तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया। जिसे अदा नहीं करने पर एक माह की सजा बढ़ाने के आदेश दिए गए।
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