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दो शिक्षिका निलंबित, शिक्षामित्र की होगी संविदा समाप्त
Updated Thu, 16 Nov 2017 01:18 AM IST
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बागपत। निकाय चुनाव में ड्यूटी पत्र न लेने पर बीएसए योगराज सिंह ने दो शिक्षिकाओं को निलंबित कर दिया। एक महिला शिक्षा मित्र की संविदा समाप्त करने के निर्देश खंड शिक्षा अधिकारी को दिए। डीएम के आदेश पर संबंधित धाराओं में कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए।
जिले में तीसरे चरण में 29 नवंबर को निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा। जिसके लिए जिले के विभिन्न विभागों को कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगा दिया गया है। प्राथमिक विद्यालयों के सैकड़ों शिक्षक और शिक्षिकाओं को मतदान की ड्यूटी लगा दी । विभाग द्वारा सिसाना गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका प्रवेश रानी, इसी गांव की सहायक अध्यापक अलका और बाघू गांव के प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षा मित्र संगीता को विभाग द्वारा निर्वाचन की ड्यूटी पत्र दिया , लेकिन तीनों कर्मचारियों ने उसे लेने से इंकार कर दिया। बीएसए योगराज सिंह ने बताया कि इसकी जानकारी डीएम को दी। उन्होंने दोनों शिक्षक को निलंबित करने और शिक्षामित्र की संविदा समाप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया आदेश मिलते ही दोनों अध्यापिकाओं को निलंबित कर दिया, शिक्षामित्र की संविदा समाप्त करने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया। बीएसए ने आदेशित किया तीनों कर्मचारियों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 134 के तहत अपराध है। उत्तर प्रदेश सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के अंतर्गत संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए।
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जिले में तीसरे चरण में 29 नवंबर को निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा। जिसके लिए जिले के विभिन्न विभागों को कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगा दिया गया है। प्राथमिक विद्यालयों के सैकड़ों शिक्षक और शिक्षिकाओं को मतदान की ड्यूटी लगा दी । विभाग द्वारा सिसाना गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका प्रवेश रानी, इसी गांव की सहायक अध्यापक अलका और बाघू गांव के प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षा मित्र संगीता को विभाग द्वारा निर्वाचन की ड्यूटी पत्र दिया , लेकिन तीनों कर्मचारियों ने उसे लेने से इंकार कर दिया। बीएसए योगराज सिंह ने बताया कि इसकी जानकारी डीएम को दी। उन्होंने दोनों शिक्षक को निलंबित करने और शिक्षामित्र की संविदा समाप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया आदेश मिलते ही दोनों अध्यापिकाओं को निलंबित कर दिया, शिक्षामित्र की संविदा समाप्त करने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया। बीएसए ने आदेशित किया तीनों कर्मचारियों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 134 के तहत अपराध है। उत्तर प्रदेश सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के अंतर्गत संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए।
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