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चरस तस्करी में दस साल की सजा

Sat, 14 Jul 2018 12:34 AM IST
Updated Sat, 14 Jul 2018 12:34 AM IST
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चरस तस्करी में दस साल की सजा
चरस तस्करी में दस साल की सजा
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बागपत। चरस तस्करी के मामले में पांच साल बाद एडीजे स्पेशल एससी/एसटी रमेशचंद दिवाकर की कोर्ट में अभियुक्त अनिल को दस साल की सजा और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। जुर्माना न देने पर दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।

एडीजीसी चश्मवीर सिंह ने बताया कि बिनौली थाना पुलिस ने छह मार्च 2013 को बिजवाड़ा मोड के पास से अनिल पुत्र बलवीर निवासी लाधना थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ को कार सहित गिरफ्तार कर उसके पास से 500 ग्राम चरस बरामद की थी। पुलिस ने उसके खिलाफ बिनौली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। यह मुकदमा एडीजे स्पेशल एससी/एसटी रमेशचंद दिवाकर की कोर्ट में चल रहा था। आरोपी पर दोष सिद्ध हुआ। कोर्ट में शुक्रवार को सजा के प्रश्न पर सुनवाई हुई। जज ने अभियुक्त अनिल को 10 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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