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ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता को जान से मारने की धमकी
Updated Fri, 21 Jul 2017 01:19 AM IST
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ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता
को जान से मारने की धमकी
बागपत। ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता रामवीर सिंह के कार्यालय में आकर मुकंदपुर गांव की प्रधान के पति द्वारा अभद्रता करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।
अक्षीक्षण अभियंता रामवीर सिंह ने पुलिस को बताया कि वह 15 जुलाई को विद्युत वितरण खंड बागपत पर सरकारी कार्य कर रहे थे। तभी मुकंदपुर गांव की प्रधान के पति वहां पर आए। आरोपी जबरदस्ती उनके हिसाब से कार्य करने का दबाव बनाने लगे। आरोपी सरकारी कार्य में बांधा डालते हुए उनके साथ अभद्रता करने लगे। आरोपी ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोपी ने उनको जान से मारने की धमकी दी। इससे वे काफी भयभीत हैं। उन्होंने अपनी सुरक्षा और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उनकी तहरीर पर आरोपी प्रधान पति धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 323,353,504 व 506 में रिपोर्ट दर्ज की गई। कोतवाली प्रभारी दिनेश कुमार का कहना है कि केस की विवेचना के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
उधर प्रधान पति धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि उनके गंाव में विद्युत लाइन का निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ था। इस समस्या को लेकर अधीक्षण अभियंता के पास गए थे और अपनी समस्या से अवगत कराया था। अधीक्षण अभियंता ने ही उनके साथ बदसलूकी है। इस संबंध में उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया है। उन पर लगाए गए आरोप गलत हैं।
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को जान से मारने की धमकी
बागपत। ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता रामवीर सिंह के कार्यालय में आकर मुकंदपुर गांव की प्रधान के पति द्वारा अभद्रता करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।
अक्षीक्षण अभियंता रामवीर सिंह ने पुलिस को बताया कि वह 15 जुलाई को विद्युत वितरण खंड बागपत पर सरकारी कार्य कर रहे थे। तभी मुकंदपुर गांव की प्रधान के पति वहां पर आए। आरोपी जबरदस्ती उनके हिसाब से कार्य करने का दबाव बनाने लगे। आरोपी सरकारी कार्य में बांधा डालते हुए उनके साथ अभद्रता करने लगे। आरोपी ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोपी ने उनको जान से मारने की धमकी दी। इससे वे काफी भयभीत हैं। उन्होंने अपनी सुरक्षा और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उनकी तहरीर पर आरोपी प्रधान पति धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 323,353,504 व 506 में रिपोर्ट दर्ज की गई। कोतवाली प्रभारी दिनेश कुमार का कहना है कि केस की विवेचना के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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उधर प्रधान पति धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि उनके गंाव में विद्युत लाइन का निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ था। इस समस्या को लेकर अधीक्षण अभियंता के पास गए थे और अपनी समस्या से अवगत कराया था। अधीक्षण अभियंता ने ही उनके साथ बदसलूकी है। इस संबंध में उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया है। उन पर लगाए गए आरोप गलत हैं।
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