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घर में घुसकर हमला करने पर सात साल की सजा

Wed, 19 Jul 2017 01:22 AM IST
Updated Wed, 19 Jul 2017 01:22 AM IST
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घर में घुसकर हमला करने पर सात साल की सजा
बागपत। सात साल पहले घर में घुसकर हमला करने के मामले में आरोपियों को सात साल कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई गई। बावली गांव के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रमेश चंद ने आरोपियों पर दोष सिद्ध कर सजा सुनाई।
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अपर शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्र यादव ने बताया कि 20 दिसंबर 2010 को बावली गांव के सोहन अपने घर के दरवाजे पर बैठा हुआ था। पट्टी देशू निवासी ओमबीर, धर्मवीर, सत्यवान और प्रवीण ने उनके घर पर लाठी, डंडों से हमला बोल दिया। सोहन को बचाने के लिए उसके भतीजे राजेंद्र, पप्पू, जितेंद्र, धर्मेंद्र और मनोज भी पहुंचे। आरोपियों ने इनके ऊपर भी हमला बोलकर घायल कर दिया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रमेश चंद दिवाकर ने की। मंगलवार को आरोपियों पर 308/149 में दोष सिद्ध किया गया। एडीजीसी ने बताया कि ओमबीर, धर्मवीर, सत्यवान और प्रवीण को सात वर्ष के सश्रम कारावास और प्रत्येक अभियुक्त को पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड नहीं देने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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