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संत निरांकरी आश्रम व महिला थाने के पास गोकशी का खुलासा

Sat, 01 Jun 2019 12:20 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 01 Jun 2019 12:20 AM IST
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संत निरांकरी आश्रम व महिला थाने के पास गोकशी का खुलासा
संत निरंकारी आश्रम व महिला थाने के पास गोकशी का खुलासा
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बागपत। कोतवाली पुलिस ने ओमवती गेट के पास से तीन युवकों को गिरफ्तार कर दो गोकशी की घटनाओं का खुलासा किया जबकि उनके 11 साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। आरोपियों के कब्जे से मीट से लदी कार, पशु काटने के उपकरण बरामद किए। ये लोग आवारा गोवंशीय पशुओं का कटान कर हरियाणा के सोनीपत में मीट सप्लाई करते थे। पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पकड़े गए तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
कोतवाली प्रभारी शिव प्रकाश सिंह ने बताया कि शुक्रवार को एसआई करनवीर फोर्स के साथ राष्ट्रवंदना चौक पर गश्त कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ओमवती गेट के पास से सेंट्रो कार समेत तीन युवकों को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर कार से 90 किग्रा मीट, पशु काटने के औजार बरामद हुए जबकि 11 आरोपी पुलिस को चकमा देकर भाग निकले। पकड़े गए शकील पुत्र वकील निवासी मोहल्ला ईदगाह थाना गुहाना जिला सोनीपत, कय्यूम पुत्र अलीशेर, वसीम पुत्र हिमात अली निवासी निवाड़ा के रहने वाले हैं।
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आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने बताया कि इन लोगों का गिरोह आवारा गोवंशीय पशुओं का कटान कर मांस की बिक्री करता है। 20 मई को चमरावल रोड पर महिला थाने के पास यमुना इंटर कालेज के मैदान में गोकशी की घटना को कबूल किया। इसके अलावा बृहस्पतिवार को दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर संत निरंकारी आश्रम की भूमि में गोवंशीय पशु का कटान किया था। पुलिस ने बताया कि आवारा गोवंशीय पशुओं का कटान कर हरियाणा के सोनीपत में मांस की बिक्री करते हैं। कभी-कभी मीट को बेचने में दो से तीन दिन लग जाते हैं। पुलिस ने पशु चिकित्सा अधिकारी व खाद्य सुरक्षा अधिकारी को बुलाकर पकड़े गए मांस की जांच कराई। जांच में मांस दूषित पाया गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। पकड़े गए मीट की जांच कराने के बाद जेसीबी मशीन से गड्ढा खुदवाकर मिट्टी में दबवा दिया गया।
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इनके खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा
बागपत। एसआई करनवीर ने शकील पुत्र वकील निवासी मोहल्ला ईदगाह थाना गोहाना जनपद सोनीपत हरियाणा, कय्यूम पुत्र अलीशेर, वसीम पुत्र हिमाकत अली निवासी निवाड़ा थाना बागपत, दिलशाद पुत्र अलीशेर, यामीन पुत्र पेटू, दिलशाद उर्फ दिल्लू पुत्र बाबू, मान उर्फ उस्मान पुत्र लईक, फरमान चिरौडिया पुत्र अब्दुल हकीम, आकिल पुत्र राशिद, फई टेडा पुत्र सलीम, भोला उर्फ अनीस पुत्र रहीसू, नय्यूम पुत्र याकूब, उस्मान पुत्र नाजर, साबूद्दीन पुत्र मुन्ना निवासी पुराना कस्बा बागपत व अन्य अज्ञात के खिलाफ धारा 270, 273 आईपीसी एवं पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत मुकदमा दर्ज कराया।

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हिंदू संगठनों का दावा, उन्होंने पकड़ी मीट से लदी कार
उधर, भाजपा युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष सुधारस चौहान, विश्व हिंदू परिषद के नगर मंत्री विक्की चौधरी, विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष सुनील चौहान, अमित चौहान ने दावा किया उन्होंने मीट से लदी कार को पकड़ कर पुलिस को सौंपा। पुलिस से फरार आरोपियों की गिरफ्तार की मांग की।
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