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तांत्रिक को सात और दुष्कर्मी चेले को दस साल की सजा

Thu, 23 Nov 2017 01:38 AM IST
Updated Thu, 23 Nov 2017 01:38 AM IST
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तांत्रिक को सात और दुष्कर्मी चेले को दस साल की सजा
बागपत। अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय प्रथम विशेष न्यायाधीश तेज बहादुर सिंह ने तीन साल पहले खेकड़ा क्षेत्र के गांव में तंत्र-मंत्र के जाल में फंसाकर किशोरी के साथ रेप करने वाले आरोपी को दस साल और तांत्रिक को सात साल की सजा सुनाई ।
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एडीजीसी सुरेंद्र यादव ने बताया कि पीड़ित किशोरी ने 28 जुलाई 2014 को खेकड़ा थाने में दी तहरीर में कहा वह अपने पिता के साथ 20 जुलाई की शाम करीब सात बजे मसूरी गांव में हरिकिशन के पास इलाज के लिए गई । वहां पर हरिकिशन का शिष्य सुंदर उसको अपने साथ इलाज करने के दुष्कर्म किया । होश में आने के बाद उसने अपनी माता को इसकी जानकारी दी। उसकी तहरीर पर आरोपी सुंदर के खिलाफ दुष्कर्म की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ । पुलिस की विवेचना में सामने आया कि हरिकिशन तंत्र-विद्या करता है। उसके इशारे पर ही सुंदर ने दुष्कर्म किया है। दोनों आरोपी जेल गए । पुलिस ने उनके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। केस अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय प्रथम के विशेष न्यायाधीश तेज बहादुर सिंह की कोर्ट में विचाराधीन था। कोर्ट ने केस की सुनाई कर आरोपियों को दोषी माना। आरोपी तांत्रिक हरिकिशन को सात साल और सुंदर को दस साल की सजा सुनाई। दोनों आरोपियों पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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अपने बयान से मुकर गई थी पीड़ित
बागपत। एडीजीसी ने बताया पीड़ित ने पहले आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। बाद में वह मुकर गई । कोर्ट ने उसके पहले बयान को ही सहीं मानकर आरोपियों को सजा सुनाई।
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