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अपहृता के आरोपियों को मिली हाईकोर्ट से राहत

Fri, 17 Aug 2018 01:29 AM IST
Updated Fri, 17 Aug 2018 01:29 AM IST
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अपहृता के आरोपियों को मिली हाईकोर्ट से राहत
बागपत। नगर के एक मोहल्ले से 16 जून को अपहृत हुई कक्षा दस की छात्रा के आरोपियों की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। वही सर्विलांस के जरिये पुलिस ने किशोरी की लोकेशन का पता कर लिया है, जिसकी बरामदगी के प्रयास के लिए पुलिस भी रवाना हो गई है।
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कक्षा दस की छात्रा के फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर जबरन धर्म परिवर्तन कर निकाह करने के मामले में हाईकोर्ट ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस मामले में कोतवाली में चार युवक बाजिद, शाहिद, जावेद व हसन के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। पुलिस आरोपी शाहिद को पूर्व में ही गिरफ्तार कर चुकी है। 14 अगस्त को उसकी मां ने एसपी को शिकायत पत्र देते हुए दो दिनों में किशोरी की बरामदगी न होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी और आरोपी परिवार को ईद मनाने पर धमकी दी। पुलिस ने सर्विलांस के जरिये किशोरी की लोकेशन का पता लगा लिया है, जिसके लिए कोतवाली से पुलिस रवाना भी हो गई है। वही किशोरी के माता पिता द्वारा आत्महत्या की चेतावनी ने पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए है। कोतवाल दिनेश कुमार का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, जबकि पुलिस किशोरी को जल्द ही बरामद कर लेगी।
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