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बरनावा चौकी के तत्कालीन हेड कांस्टेबल पर मुकदमा दर्ज

Sun, 05 May 2019 12:51 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 05 May 2019 12:51 AM IST
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बरनावा चौकी के तत्कालीन हेड कांस्टेबल पर मुकदमा दर्ज
बागपत। बिनौली थाने की बरनावा पुलिस चौकी के तत्कालीन हेड कांस्टेबल के खिलाफ रिश्वत लेने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। दो साल पहले व्यक्ति को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर हजारों रुपये की रिश्वत ली गई थी। पीड़ित ने एडीजी से शिकायत की थी। जांच में हेड कांस्टेबल दोषी पाया गया। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराई।
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बिनौली थाना क्षेत्र के चंदायन गांव निवासी सूरज पुत्र धनपाल सिंह ने बताया कि 2017 में उसकी तहेरी बहन मंजू ने बरनावा गांव में संसारी देवी से 200 गज का प्लाट खरीदा था। इसे लेकर बरनावा के अनुसूचित जाति के लोगों ने पुलिस से शिकायत की थी। जिसकी जांच बरनावा पुलिस चौकी के तत्कालीन हेड कांस्टेबल प्रभाकर दत्त शर्मा को सौंपी गई। हेड कांस्टेबल ने पीड़ित सूरज को चौकी पर बुलाया। धमकी दी कि अनुसूचित जाति के लोगों ने तहरीर दी है, जिसमें उसका भी नाम है। शिकायत को दबाने के लिए हेड कांस्टेबल ने रिश्वत मांगी। पीड़ित सूरज ने हेडकांस्टेबल को एक हजार रुपये रिश्वत के लिए दिए। इसके बाद हेड कांस्टेबल फिर से रिश्वत मांगने लगा। एक जुलाई 2017 को उसने हेड कांस्टेबल को फिर से पांच सौ रुपये रिश्वत के दिए। रिश्वत देते समय पीड़ित ने उसकी वीडियो बना ली थी। हेड कांस्टेबल बार-बार उसे चौकी पर बुलाकर डरा धमका कर उत्पीड़न करने लगा। जब उसे पता चला कि रिश्वत देते समय उसकी वीडियो बना ली गई थी तो हेड कांस्टेबल ने एक महिला से उसके खिलाफ झूठी तहरीर ले ली और उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। पीड़ित ने एडीजी लखनऊ से शिकायत की। एडीजी के निर्देश पर एसपी ने हेड कांस्टेबल की जांच कराई जांच में हेड कांस्टेबल दोषी पाया गया। एसपी शैलेश कुमार पांडेय के निर्देश पर बिनौली थाना पुलिस ने आरोपी हेड कांस्टेबल प्रभाकर दत्त शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 व 8 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।
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टांडा चौकी पर तैनात है आरोपी हेड कांस्टेबल
बागपत। आरोपी हेड कांस्टेबल प्रभाकर दत्त शर्मा इस समय छपरौली थाने की टांडा पुलिस चौकी पर तैनात है। उन्होंने बताया कि सूरज से शमन शुल्क वसूला गया था। उन्होंने किसी से कोई रिश्वत नहीं ली। उनके ऊपर लगाए गए आरोप निराधार हैं।
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