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Baghpat News: धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट ने तलब किया
Fri, 20 Jan 2023 11:46 PM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
Updated Fri, 20 Jan 2023 11:46 PM IST
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बागपत। घर बनाने को लिए गए बिल्डिंग मैटीरियल का भुगतान न करने और खाते में रुपये न होने के बावजूद चेक देकर धोखाधड़ी करने के आरोप में कोर्ट ने दिल्ली रोड पर अर्जुन पुरम निवासी कुलदीप को तलब किया है। अपर मुख्य न्यायाधीश सोनाली पूनिया ने उसे 15 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए है।
देव बिल्डिंग मैटीरियल की प्रोपराइटर निगम शर्मा ने बताया कि अर्जुन पुरम निवासी कुलदीप ने उनकी दुकान से घर बनाने के लिए तीन लाख रुपये का बिल्डिंग मैटीरियल खरीदा था। कुलदीप ने उन्हें 25 अगस्त 2019 और 10 सितंबर 2019 को एक-एक लाख रुपये व 15 सितंबर 2019 को 50 हजार रुपये का चैक दिए थे और एक अक्तूबर के बाद खाते में चैक लगाने के लिए कहा गया था। उनका कहना है कि 14 अक्तूबर को बैंक में चेक जमा करने पर जानकारी हुई कि इस खाते में धनराशि नहीं है। इसके बावजूद भी उनके रुपये नहीं देने पर न्यायालय में वाद दायर किया है।
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देव बिल्डिंग मैटीरियल की प्रोपराइटर निगम शर्मा ने बताया कि अर्जुन पुरम निवासी कुलदीप ने उनकी दुकान से घर बनाने के लिए तीन लाख रुपये का बिल्डिंग मैटीरियल खरीदा था। कुलदीप ने उन्हें 25 अगस्त 2019 और 10 सितंबर 2019 को एक-एक लाख रुपये व 15 सितंबर 2019 को 50 हजार रुपये का चैक दिए थे और एक अक्तूबर के बाद खाते में चैक लगाने के लिए कहा गया था। उनका कहना है कि 14 अक्तूबर को बैंक में चेक जमा करने पर जानकारी हुई कि इस खाते में धनराशि नहीं है। इसके बावजूद भी उनके रुपये नहीं देने पर न्यायालय में वाद दायर किया है।
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