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Baghpat: भाजपा विधायक, रालोद के पूर्व विधायक समेत कई को एक-एक महीने की सजा, जुर्माना भी लगा

Fri, 24 May 2024 02:50 PM IST
कपिल kapil संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत Published by: कपिल kapil Updated Fri, 24 May 2024 02:50 PM IST
सार

Baghpat News : बागपत में अदालत ने भाजपा विधायक, रालोद के पूर्व विधायक समेत कई को दोषी करार दिया है। इन सभी को एक-एक महीने की सजा और जुर्माना भी लगाया गया है।

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Court convicted several including BJP MLA Yogesh Dhama and former RLD MLA in Baghpat
भाजपा विधायक योगेश धामा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बागपत में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अपर सिविल जज, सीनियर डिवीजन भगत सिंह की कोर्ट ने भाजपा विधायक योगेश धामा, पूर्व विधायक वीरपाल राठी, रालोद के राष्ट्रीय महासचिव सुखबीर सिंह गठिना, राजू तोमर सिरसली, जिवाना के पूर्व प्रधान अखिलेश और सिंघावली अहीर के पूर्व प्रधान रामपाल यादव को दोषी करार दिया है। इन सभी को एक महीने की सजा और 100 रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर सात दिन की सजा बढ़ाई जाएगी।

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इन सभी के फिलाफ वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव में बिनौली में बड़ौत रोड पर पैठ मैदान के पास सभा में आचार संहिता उल्लंघन करने पर मामला दर्ज हुआ था। जिसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही थी।
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इन सभी को दोषी करार देते ही कस्टडी में लिया गया। इस मामले में पूर्व विधायक लोकेश दीक्षित और पूर्व विधायक सतेंद्र सोलंकी कोर्ट में पेश नहीं हुए। पेश न होने वाले पूर्व विधायक सत्येंद्र सोलंकी और पूर्व विधायक लोकेश दीक्षित के नॉन बेल वारंट जारी किए गए।

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