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Baghpat News: धोखाधड़ी के आरोपी भाजपा नेता को जमानत मिली
Mon, 16 Dec 2024 12:02 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
Updated Mon, 16 Dec 2024 12:02 AM IST
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बागपत। शहर के देवी चौक मोहल्ले के बुजुर्ग की मौत होने और पथराव करने के मामले में भाजपा नेता ने अपने अधिवक्ता से जमानत याचिका दायर कराई। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने जमानत याचिका मंजूर कर ली।
देवी चौक मोहल्ले में रहने वाले सोनू ने भाजपा के पूर्व जिलामंत्री सत्यपाल उपाध्याय, उसकी पत्नी कृष्णा, बेटे विशाल, नीरज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि उसके पिता हीरालाल ने भाजपा नेता के पास आठ लाख रुपये की कमेटी डाली थी, उसके पूरा होने के बाद भी कमेटी के रुपये वापस नहीं लौटाए गए। रुपये नहीं मिलने पर उपचार के अभाव में 22 अक्तूबर को दिल्ली जीटीबी में हीरालाल की मौत हो गई। उन्होंने भाजपा नेताा के घर के बाहर हीरालाल का शव रखकर धरना दिया तो भाजपा नेता के परिवार ने जातिसूचक शब्दों से गालियां देते हुए पथराव कर दिया। पुलिस ने आरोपी भाजपा नेता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अधिवक्ता ने बताया कि भाजपा नेता सतपाल उपाध्याय ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई, उस पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने जमानत याचिका स्वीकार कर ली। इसके बाद भाजपा नेता की जेल से रिहाई हो गई।
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देवी चौक मोहल्ले में रहने वाले सोनू ने भाजपा के पूर्व जिलामंत्री सत्यपाल उपाध्याय, उसकी पत्नी कृष्णा, बेटे विशाल, नीरज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि उसके पिता हीरालाल ने भाजपा नेता के पास आठ लाख रुपये की कमेटी डाली थी, उसके पूरा होने के बाद भी कमेटी के रुपये वापस नहीं लौटाए गए। रुपये नहीं मिलने पर उपचार के अभाव में 22 अक्तूबर को दिल्ली जीटीबी में हीरालाल की मौत हो गई। उन्होंने भाजपा नेताा के घर के बाहर हीरालाल का शव रखकर धरना दिया तो भाजपा नेता के परिवार ने जातिसूचक शब्दों से गालियां देते हुए पथराव कर दिया। पुलिस ने आरोपी भाजपा नेता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अधिवक्ता ने बताया कि भाजपा नेता सतपाल उपाध्याय ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई, उस पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने जमानत याचिका स्वीकार कर ली। इसके बाद भाजपा नेता की जेल से रिहाई हो गई।
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