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शौकीन की जमानत याचिका खारिज

Wed, 12 Apr 2017 12:40 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बागपत
ब्यूरो/अमर उजाला, बागपत Updated Wed, 12 Apr 2017 12:40 AM IST
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Bail petition dismissed
दिल्ली का पूर्व विधायक रामवीर शौकीन - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून पुलिस कस्टडी से असलाह लूटकर गैंगेस्टर अमित उर्फ भूरा को छुड़ाने के मामले में साजिश रचने के आरोपी दिल्ली के पूर्व विधायक रामवीर शौकीन दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। उनकी जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई। कोर्ट ने अर्जी को खारिज कर दिया। 
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  देहरादून पुलिस 15 दिसंबर 2014 को गैंगेस्टर अमित उर्फ भूरा निवासी सरनावली (मुजफ्फरनगर) को पेशी पर लेकर बागपत कोर्ट में आ रही थी। दिल्ली-सहारनपुर हाईवे स्थित सिसाना गांव के पास स्थित पब्लिक स्कूल के निकट स्कार्पियो और ऑटो में सवार बदमाशों ने पुलिस वालों से दो एके-47 और एक कार्बाइन लूटकर अमित को छुड़ाया था।
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इस मामले में आरोपी अमित पर उत्तराखंड और यूपी सरकार ने 10 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। अमित पंजाब के पटियाला में पकड़ा था। पुलिस की विवेचना में सामने आया था कि जेल में बंद सुनील राठी ने उसको छुड़ाने की साजिश रची थी।
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उसके कहने पर साथियों ने अमित को छुड़वाया था। इस केस में पुलिस ने 21 सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की। केस की साजिश रचने में शामिल रहे आरोपी दिल्ली की मुंडका विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रामवीर शौकीन दिल्ली तिहाड़ जेल में है। उनकी ओर से कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई गई। डीजीसी सुनील पंवार ने बताया जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामकृष्ण शुक्ल की कोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए जमानत अर्जी को खारिज किया।  
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