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Baghpat News: नेशनल कबड्डी खिलाड़ी पर हमले के तीन आरोपियों की जमानत खारिज
Wed, 14 Aug 2024 02:02 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
Updated Wed, 14 Aug 2024 02:02 AM IST
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बागपत। नेशनल कबड्डी खिलाड़ी पर जानलेवा हमला करने के तीन आरोपियों की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी। जबकि एक आरोपी की जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल नेहरा ने बताया कि 27 मई को खेड़की के रहने वाले श्रवण कुमार ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। श्रवण कुमार ने आरोप लगाया कि उसका बेटा निशांत शर्मा नेशनल कबड्डी खिलाड़ी है, जो पड़ोसी आकाश के साथ रुपये लेने टटीरी जा रहा था। तभी इंस्टाग्राम पर एक अज्ञात लड़की ने मैसेज भेजकर लधवाड़ी के मंदिर पर मिलने के लिए बुलाया।
निशांत और आकाश के साथ गौरव भी मंदिर पर पहुंच गया। वहां खड़े आकाश नैन उर्फ गट्टू, अर्जुन नैन, आशीष पहलवान निवासी सरूरपुरकलां, सुनील पाशा निवासी मलकपुर, आकाश निवासी बाघू और आठ दस अज्ञात युवक लाठी डंडे और तमंचे लेकर खड़े मिले। जिन्होंने निशांत शर्मा को गोली मारकर घायल कर दिया। पुलिस की जांच में शिवम निवासी बागपत, फिरोज निवासी हमीदाबाद का नाम सामने आया। जिसमें जेल में बंद शिवम, आकाश और आशीष पहलवान की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
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जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल नेहरा ने जमानत याचिका का विरोध किया। सुनवाई के बाद न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल नेहरा ने बताया कि 27 मई को खेड़की के रहने वाले श्रवण कुमार ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। श्रवण कुमार ने आरोप लगाया कि उसका बेटा निशांत शर्मा नेशनल कबड्डी खिलाड़ी है, जो पड़ोसी आकाश के साथ रुपये लेने टटीरी जा रहा था। तभी इंस्टाग्राम पर एक अज्ञात लड़की ने मैसेज भेजकर लधवाड़ी के मंदिर पर मिलने के लिए बुलाया।
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निशांत और आकाश के साथ गौरव भी मंदिर पर पहुंच गया। वहां खड़े आकाश नैन उर्फ गट्टू, अर्जुन नैन, आशीष पहलवान निवासी सरूरपुरकलां, सुनील पाशा निवासी मलकपुर, आकाश निवासी बाघू और आठ दस अज्ञात युवक लाठी डंडे और तमंचे लेकर खड़े मिले। जिन्होंने निशांत शर्मा को गोली मारकर घायल कर दिया। पुलिस की जांच में शिवम निवासी बागपत, फिरोज निवासी हमीदाबाद का नाम सामने आया। जिसमें जेल में बंद शिवम, आकाश और आशीष पहलवान की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
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जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल नेहरा ने जमानत याचिका का विरोध किया। सुनवाई के बाद न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने जमानत याचिका खारिज कर दी।