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Baghpat: नाबालिग प्रेमिका को भगाकर रचाई शादी, दो बच्चे भी हुए पर कोर्ट ने दोषी करारा, अब सजा पर होगी सुनवाई

Sat, 17 Feb 2024 05:51 PM IST
कपिल kapil संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत Published by: कपिल kapil Updated Sat, 17 Feb 2024 05:51 PM IST
सार

Baghpat News : बागपत में नाबालिग प्रेमिका को लेकर फरार होने वाला शादी के बाद दोषी करार दिया गया। अब इस मामले में 19 फरवरी को सजा पर सुनवाई होगी।

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Baghpat: man who elopes with his minor girlfriend and marries her is held guilty, now court will hear sentence
अदालत। सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

बागपत में बालैनी थाना क्षेत्र के एक गांव से अपनी नाबालिग प्रेमिका को बहला फुसलाकर लेकर जाने वाले को शादी के बाद न्यायाधीश ने सुनवाई पूरी होने पर दोषी करार दिया है। जिसमें सजा पर सुनवाई के लिए 19 फरवरी नियत की गई है।

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विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार और नरेश वेदवान ने बताया कि 23 अगस्त 2019 को बालैनी थाने में एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें वादी ने आरोप लगाया था कि गांव का ही महताब उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर ले गया। जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग को बरामद करते हुए आरोपी महताब को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया।
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इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पोक्सो में हुई। जिसमें अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किये। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश संजीव पांडेय ने महताब पर दोष सिद्ध कर दिया और 19 फरवरी सजा पर सुनवाई के लिए नियत की।

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विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार ने बताया कि नाबालिग के बयानों के आधार पर महताब पर दोष सिद्ध किया गया। उन्होंने बताया कि नाबालिग ने अपने बयानों में महताब पर ले जाने और शादी करने की बात कही थी। जिसके बाद दोनों साथ रह रहे है और दो बच्चों भी हो चुके है और मेरठ जिले में रह रहे है।

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