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Baghpat News: ऊर्जा निगम के चार अफसरों के कुर्की नोटिस जारी

Fri, 02 Dec 2022 11:57 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Dec 2022 11:57 PM IST
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Attachment notice issued to four officers of Energy Corporation
बागपत। गुराना गांव में बिजलीघर के शिलान्यास पर लगाए गए शिलापट को हटाने के मामले में कोर्ट ने ऊर्जा निगम के तत्कालीन एसई समेत चार अफसरों पर शिकंजा कसा। जिनके न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर गैर जमानती वारंट और कुर्की नोटिस जारी कर दिए।
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अधिवक्ता और गुराना गांव के पूर्व प्रधान महीपाल सिंह तोमर ने बताया कि उन्होंने सितंबर 2010 में गांव में पूर्व विधायक अजय तोमर से बिजलीघर का शिलान्यास कराकर शिलापट लगाया था। उन्होंने बताया कि ऊर्जा निगम ने बिजलीघर निर्माण कराते समय शिलापट हटा दिया और कहने के बाद भी नहीं लगाया। जिस पर उन्होंने तत्कालीन अधीक्षण अभियंता राजेंद्र सिंह, उपखंड अधिकारी एसपी सिंह, अवर अभियंता नरेंद्र सिंह व एक्सईएन राकेश वार्ष्णेय के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर कर दी थी। जिसकी सुनवाई सीजेएम कोर्ट में चल रही है। उन्होंने बताया कि काफी समय से न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर न्यायाधीश ने चारों आरोपियों की कुर्की के नोटिस जारी किए हैं।
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दो आरोपियों की जमानत अर्जी मंजूर
बागपत। डौला गांव में वर्ष 2014 में रजबहे में विद्युत तार टूटकर गिरने से तीन बच्चों व पशुओं की मौत होने के बाद हाईवे पर जाम लगाकर आगजनी, तोड़फोड़ करने व पुलिस पर पथराव किया गया था। जिसमें तत्कालीन सीओ एनपी सिंह समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। जिसमें नाम प्रकाश में आने के बाद डौला निवासी दीपक व रवि जेल में बंद हैं। अधिवक्ता ने बताया कि न्यायालय में सुनवाई के बाद बंद दीपक और रवि की जमानत मंजूर कर ली गई है। संवाद
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