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नियमानुसार करें राशन की दुकानों का आवंटन : डीएम

Sun, 27 Sep 2020 12:00 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2020 12:00 AM IST
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Allot ration shops as per rules: DM
नियमानुसार करें राशन की दुकानों का आवंटन : डीएम
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दिव्यांग पेंशन व राशन वितरण सरकार की प्राथमिकता
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। डीएम शकुंतला गौतम ने शनिवार को कलक्ट्रेट सभागार में राशन की रिक्त चल रही 16 दुकानों का आवंटन शासनादेश के अनुसार करने तथा हर पात्र को राशन व दिव्यांग को पेंशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के तौर पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को राशन की दुकान आवंटित की जाए। महिला की शैक्षिक योग्यता कम से कम हाईस्कूल हो। डीएम ने 30 सितंबर तक राशन की दुकानों का प्रस्ताव करने तथा जिन ग्राम सभाओं में स्वयं सहायता समूह को राशन की दुकानों में पात्रता रखा गया है उनका भ्रमण करने के निर्देश दिए। कहा कि थ्री स्टेट दुकानों की चेकिंग प्रभावी तरीके से की जाए। डीएम ने कहा कि खंड विकास अधिकारी प्रत्येक माह छह दुकानों का निरीक्षण करेंगे तथा एसडीएम प्रत्येक दुकान का निरीक्षण करेंगे। यह काम राशन वितरण नोडल अधिकारी की निगरानी में किया जाएगा। उन्होंने 46 न्याय पंचायतों में जिला स्तरीय अधिकारियों को सत्यापन करने के लिए ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए। इसके अलावा दिव्यांग पात्र व्यक्ति, पात्र गृहस्थी कार्ड से छूटना नहीं चाहिए। पात्र व्यक्ति का राशन कार्ड से नाम काटने वालों पर एफआईआर दर्ज कराई जाए। कहा कि दिव्यांगों को प्राथमिकता के आधार पर कार्ड बनाकर पेंशन व राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में एडीएम अमित कुमार सिंह,ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अनुभव सिंह, एसडीएम अजय कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी अभय सिंह एवं समस्त खंड विकास अधिकारी उपस्थित रहे।
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