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प्रत्याशियों के खर्च पर रहेगी प्रशासन की नजर

Mon, 08 Mar 2021 11:17 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 08 Mar 2021 11:17 PM IST
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Administration will keep an eye on the expenses of the candidates
बागपत। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के खर्च की धनराशि निर्धारित कर दी है। निर्धारित धनराशि से अधिक खर्च करने पर प्रत्याशियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रत्याशियों के खर्च पर प्रशासन की नजर रहेगी।
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राज्य निर्वाचन आयोजन ने प्रधान पद के उम्मीदवार के लिए 75 हजार रुपये व जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 1.50 लाख रुपये की धनराशि खर्च निर्धारित किया है। वहीं ग्राम पंचायत सदस्य के लिए दस हजार व क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 75 हजार रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। ग्राम पंचायत सदस्य को जमानत के तौर पर पांच सौ रुपये, ग्राम प्रधान प्रत्याशी व क्षेत्र पंचायत सदस्य को दो हजार और जिला पंचायत सदस्य को चार हजार की जमानत राशि निर्धारित की है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग व महिला वर्ग को राहत प्रदान की है, इन वर्गों को प्रत्येक पद के लिए निर्धारित जमानत राशि की आधी राशि का प्रावधान किया है।
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