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युवाओं के नाम वोरटलिस्ट में जोड़ने को बूथ पर लगे विशेष शिविर

Mon, 29 Oct 2018 01:12 AM IST
Updated Mon, 29 Oct 2018 01:12 AM IST
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युवाओं के नाम वोरटलिस्ट में जोड़ने को बूथ पर लगे विशेष शिविर
बड़ौत (बागपत)।
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युवा वोटरों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने और हटाने के लिए बूथ स्तर पर विशेष शिविर लगाए। इस दौरान हज वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने बूथों पर लोगों को मतदाता के प्रति जागरूक किया।
इस मौके पर सोसाइटी के प्रदेश महासचिव इसरार खान और जिलाध्यक्ष रिजवान मलिक ने कहा कि 1 सितंबर से 31 अक्तूबर तक निर्वाचन आयोग वोट बनवाने के लिए अभियान चला रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जिनकी आयु 01 जनवरी 2019 को 18 वर्ष हो रही या जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है और उनका नाम निर्वाचक नामावली (वोटर लिस्ट) में दर्ज नहीं है, तो वह अपना नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज कराने के लिए फार्म-6 भर कर अपने बूथ लेवल अधिकारीे के पास भरकर जमा करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में वोट का अधिकार सबसे सशक्त अधिकार है। सभी युवा वोट बनवाए और मताधिकार का उपयोग भी अवश्य करें।
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इस मौके पर सोसाइटी के डायरेक्टर आरिफ मलिक और उस्मान मन्नवर सभासद ने कहा कि ऐसे नागरिक जिनके नाम, पिता का नाम, आयु आदि में कोई त्रुटि है, तो वह उसे ठीक कराने के लिए फार्म-8 भर कर अपने बीएलओ को उपलब्ध करा सकता है। यदि किसी नाम के मतदाता सूची में होने पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए फार्म-7 भर कर दिया जा सकता है। आवेदन पत्र बीएलओ के अतिरिक्त संबंधित तहसील में स्थापित मतदाता पंजीकरण केन्द्रों पर भी 31 अक्तूबर 2018 तक जमा किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम देखने की व्यवस्था भी की है। शोबी मलिक, साजिद मलिक व नौशाद मलिक ने कहा कि नामावली में जिन लोगों का नाम नहीं हैं, वे वोटर बनें और अपना मतदाता पहचान पत्र बनवाए। युवा अपने क्षेत्र के बूथ पर जाकर अपना वोट जरूर बनवाए और वोट बनवाने के लिए अपने परिजनों व आस पड़ोस के लोगों को भी जागरूक करें। इस मौके सभासद, रहीमुद्दीन, हाजी शफीक अलवी, अनवर चौधरी, मुकीम मलिक, निर्देश, संदीप तोमर, कपिल तोमर, सुरेंद्र पाल, योगेंद्र सिंह, सबनम, शहजादी, सलमान, आमिर, सुहैल आदि रहे।
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कौन कर सकता है आवेदन
1. कोई भी भारतीय नागरिक।
2. 1 जनवरी 2018 को या उसके पहले उसकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
3. संबंधित मतदान क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।
4. किसी न्यायालय के द्वारा मानसिक विकृत या गंभीर अपराधों के कारण न्यायालय द्वारा मतदान के अधिकार के वंचित ना किया गया हो।

ऑन लाइन आवेदन ऐसे करें

1. सबसे पहले राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (एनवीएसपी) 222.ठ्ठ1ह्यश्च.द्बठ्ठ खोलें।
2. अप्लॉई ऑन लाइन पर क्लिक करें और फार्म 6 में अपना नाम और पता भरें। फोटो और आयु प्रमाण पत्र आपको डिजिटल अप लोड करना होगा।
3. अगर आपके मतदाता कार्ड में कुछ गलत लिखा है और आप उसमें सुधार चाहते हैं तो फार्म 8 भरें।
4. प्रवासी मतदाता रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन फार्म 6 ए में आवेदन कर सकता है।

ऑफ लाइन आवेदन ऐसे करना होगा
1. आपको फार्म 6 ए में अपना नाम पता भरकर, आयु प्रमाण पत्र और फोटो की प्रति लगाकर 31 जुलाई से 31 अगस्त तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) के पास जमा करना होगा।
2. मतदाता सुविधा केंद्र -तहसील कार्यालय में भी भरे जा सकते हैं।
3. मतदाता सूची बनवाने या इसमें कोई सुधार करने के लिए सभी तरह के फार्म रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) और बूथ लेबल अधिकारी (बीएलओ) के पास मिल जाते हैं।
4. फार्म को बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के पास जमा कर सकते हैं।
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