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मेरठ-सहारनपुर सहित जिले के 15 अधिकारी आयोग में तलब
Updated Tue, 01 May 2018 12:52 AM IST
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बागपत। आरटीआई कार्यकर्ता एडवोकेट पवन तिवारी ने बताया कि उन्होंने 15 अफसरों से विभिन्न बिंदुओं पर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी थी। इसके तहत उन्हें सूचना नहीं दी और जो सूचना दी गई वह गलत थी। इसके चलते आयोग ने सभी को तलब किया।
उन्होंने बताया कि मंडलायुक्त से बाल संरक्षण से संबंधित सूचना मांगी थी। अधीक्षण अभियंता मेरठ से शहरी और ग्रामीण विद्युत बिल, एससी बागपत से बिजली के बिल से संबंधित, डीआईजी सहारनपुर से दंगे के बारे में, क्षेत्रीय सचिव यूपी बोर्ड बोर्ड परीक्षा, संयुक्त शिक्षा निदेशक से सरकारी स्कूल, डीएम से जिले से संबंधित, एसडीएम से खतौनी और खाद्य आपूर्ति, सप्लाई इंस्पेक्टर से खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सीएमओ से दवा वितरण, एएसपी ओर एडीएम से शासनादेश, बागपत बीडीओ क्षेत्र की कई बिंदुओं पर और सूचना आयोग के उपसचिव से जनहित याचिका के संबंधित सूचना मांगी थी। इन अफसरों जानकारी नहीं है, जिसके बाद आयोग ने सभी को अलग-अलग तारीख को तलब किया है।
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उन्होंने बताया कि मंडलायुक्त से बाल संरक्षण से संबंधित सूचना मांगी थी। अधीक्षण अभियंता मेरठ से शहरी और ग्रामीण विद्युत बिल, एससी बागपत से बिजली के बिल से संबंधित, डीआईजी सहारनपुर से दंगे के बारे में, क्षेत्रीय सचिव यूपी बोर्ड बोर्ड परीक्षा, संयुक्त शिक्षा निदेशक से सरकारी स्कूल, डीएम से जिले से संबंधित, एसडीएम से खतौनी और खाद्य आपूर्ति, सप्लाई इंस्पेक्टर से खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सीएमओ से दवा वितरण, एएसपी ओर एडीएम से शासनादेश, बागपत बीडीओ क्षेत्र की कई बिंदुओं पर और सूचना आयोग के उपसचिव से जनहित याचिका के संबंधित सूचना मांगी थी। इन अफसरों जानकारी नहीं है, जिसके बाद आयोग ने सभी को अलग-अलग तारीख को तलब किया है।
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