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जानलेवा हमले में अभियुक्त को सात साल की सजा
Updated Thu, 18 Oct 2018 12:57 AM IST
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बागपत। खेड़ा इस्लामपुर गांव में ईंट भट्ठे पर तीन साल पहले व्यक्ति पर हुए जानलेवा हमले के मामले में आरोपी को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। एडीजे त्वरित न्यायालय द्वितीय आबिद समीम की कोर्ट में सजा की घोषणा की गई।
अधिवक्ता अनुज ढाका ने बताया कि खेड़ा इस्लामपुर गांव में बीएफ ईंट भट्ठे पर बाबूराम निवासी यारपुर जनपद शामली व विकास उर्फ काला निवासी खेड़ा गदई जनपद शामिल भराई का कार्य करते थे। 21 अप्रैल की रात को विकास उर्फ काला पड़ोसियों से झगड़ा कर रहा था। बाबू राम ने पहुंचकर बीच बचाव किया तो विकास उर्फ काला ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया था, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हुआ था। घायल की पत्नी कुसुम ने 22 अप्रैल को बड़ौत कोतवाली में धारा 307 के तहत आरोपी विकास उर्फ काला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। यह मामला एडीजे त्वरित न्यायालय द्वितीय आबिद समीम की कोर्ट में चल रहा था। अभियोजन पक्ष की तरफ से छह गवाह पेश किए गए। आरोपी विकास उर्फ काला पर दोष सिद्ध हुआ। बुधवार को अभियुक्त को धारा 307 में सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
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अधिवक्ता अनुज ढाका ने बताया कि खेड़ा इस्लामपुर गांव में बीएफ ईंट भट्ठे पर बाबूराम निवासी यारपुर जनपद शामली व विकास उर्फ काला निवासी खेड़ा गदई जनपद शामिल भराई का कार्य करते थे। 21 अप्रैल की रात को विकास उर्फ काला पड़ोसियों से झगड़ा कर रहा था। बाबू राम ने पहुंचकर बीच बचाव किया तो विकास उर्फ काला ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया था, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हुआ था। घायल की पत्नी कुसुम ने 22 अप्रैल को बड़ौत कोतवाली में धारा 307 के तहत आरोपी विकास उर्फ काला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। यह मामला एडीजे त्वरित न्यायालय द्वितीय आबिद समीम की कोर्ट में चल रहा था। अभियोजन पक्ष की तरफ से छह गवाह पेश किए गए। आरोपी विकास उर्फ काला पर दोष सिद्ध हुआ। बुधवार को अभियुक्त को धारा 307 में सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
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