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दोघट इंटर कॉलेज के आजीवन सदस्यों की मान्यता रद्द
Updated Sun, 03 Dec 2017 01:05 AM IST
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दोघट (बागपत)।
गांधी स्मारक इंटर कॉलेज, दोघट के नए आजीवन सदस्यों की संयुक्त शिक्षा निदेशक मेरठ ने मान्यता रद्द कर दी । साथ ही जिला विद्यालय निरीक्षक को कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। इस मामले को लेकर वर्तमान प्रबंध समिति ने सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर कर दिया है।
गांधी स्मारक इंटर कॉलेज, दोघट के पूर्व प्रबंधक रामपाल सिंह ने हाईकोर्ट में वाद दायर किया कि कॉलेज द्वारा 2009 से 2014 के बीच नगद सदस्यता शुल्क प्राप्त कर साधारण सभा के 2732 आजीवन सदस्य अनुमोदित प्रशासन योजना की धारा-7 में निहित व्यवस्था के अनुसार नहीं बनाए हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में एक सितंबर 2017 को संयुक्त शिक्षा निदेशक मेरठ को जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए थे। संयुक्त शिक्षा निदेशक ने इस मामले की जांच जिला विद्यालय निरीक्षक बागपत को सौंपी थी। जांच में मिले तथ्यों, साक्ष्यों एवं अभिलेखों के आधार पर आरोप सही मिले और इसकी रिपोर्ट संयुक्त शिक्षा निदेशक को भेजी। मंडलीय समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि गांधी स्मारक इंटर कॉलेज, दोघट की प्रबंधक समिति ने 2009 से 2014 के बीच नगद सदस्यता शुल्क प्राप्त कर बनाए साधारण सभा के 3732 आजीवन सदस्य अनुमोदित प्रशासन योजना की धारा-7 में निहित व्यवस्था के अनुसार नहीं बनाए हैं। 28 नवंबर 2017 को संयुक्त शिक्षा निदेशक मेरठ दिव्यकांत ने प्रबंध समिति द्वारा बनाए नवीन 2732 साधारण सभा के आजीवन सदस्यों को अमान्य कर जिला विद्यालय निरीक्षक बागपत को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के विरुद्ध कॉलेज की वर्तमान प्रबंध समिति के प्रबंधक विनोद ने सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर किया है।
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गांधी स्मारक इंटर कॉलेज, दोघट के नए आजीवन सदस्यों की संयुक्त शिक्षा निदेशक मेरठ ने मान्यता रद्द कर दी । साथ ही जिला विद्यालय निरीक्षक को कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। इस मामले को लेकर वर्तमान प्रबंध समिति ने सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर कर दिया है।
गांधी स्मारक इंटर कॉलेज, दोघट के पूर्व प्रबंधक रामपाल सिंह ने हाईकोर्ट में वाद दायर किया कि कॉलेज द्वारा 2009 से 2014 के बीच नगद सदस्यता शुल्क प्राप्त कर साधारण सभा के 2732 आजीवन सदस्य अनुमोदित प्रशासन योजना की धारा-7 में निहित व्यवस्था के अनुसार नहीं बनाए हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में एक सितंबर 2017 को संयुक्त शिक्षा निदेशक मेरठ को जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए थे। संयुक्त शिक्षा निदेशक ने इस मामले की जांच जिला विद्यालय निरीक्षक बागपत को सौंपी थी। जांच में मिले तथ्यों, साक्ष्यों एवं अभिलेखों के आधार पर आरोप सही मिले और इसकी रिपोर्ट संयुक्त शिक्षा निदेशक को भेजी। मंडलीय समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि गांधी स्मारक इंटर कॉलेज, दोघट की प्रबंधक समिति ने 2009 से 2014 के बीच नगद सदस्यता शुल्क प्राप्त कर बनाए साधारण सभा के 3732 आजीवन सदस्य अनुमोदित प्रशासन योजना की धारा-7 में निहित व्यवस्था के अनुसार नहीं बनाए हैं। 28 नवंबर 2017 को संयुक्त शिक्षा निदेशक मेरठ दिव्यकांत ने प्रबंध समिति द्वारा बनाए नवीन 2732 साधारण सभा के आजीवन सदस्यों को अमान्य कर जिला विद्यालय निरीक्षक बागपत को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के विरुद्ध कॉलेज की वर्तमान प्रबंध समिति के प्रबंधक विनोद ने सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर किया है।
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