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रेप के आरोपी को दस साल कारावास की सजा
Updated Thu, 15 Mar 2018 01:08 AM IST
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बागपत। खेकड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन साल पहले किशोरी से रेप के मामले में अभियुक्त को 10 साल की सजा सुनाई । एडीजे प्रथम रमेश चंद दिवाकर ने फैसला सुनाया।
अपर शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्र यादव एवं वादी के अधिवक्ता रामपाल सिंह नेहरा एवं राहुल नेहरा एडवोकेट ने बताया कि खेकड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में चार जून 2015 को 13 वर्षीय किशोरी को गांव का ही एक युवक बहला-फुसला कर दिल्ली ले गया था। यहां से उसे एक गांव में ले गया और एक कमरे में बंद कर दो रात तक रेप किया । पांच जून 2015 को आरोपी से दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर छोड़कर फरार हो गया । किशोरी के पिता ने विकास पुत्र अयोध्या निवासी नया सुभानपुर थाना खेकड़ा के खिलाफ धारा 363 और 376 में मुकदमा दर्ज कराया । प्रकरण की सुनवाई एडीजे प्रथम रमेश चंद दिवाकर ने की। एडीजीसी ने बताया कि कोर्ट ने अभियुक्त विकास को धारा 376 के अंतर्गत 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इसके अलावा धारा 363 के अंतर्गत पांच वर्ष कारावास और दो हजार रुपये और बाल का संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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अपर शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्र यादव एवं वादी के अधिवक्ता रामपाल सिंह नेहरा एवं राहुल नेहरा एडवोकेट ने बताया कि खेकड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में चार जून 2015 को 13 वर्षीय किशोरी को गांव का ही एक युवक बहला-फुसला कर दिल्ली ले गया था। यहां से उसे एक गांव में ले गया और एक कमरे में बंद कर दो रात तक रेप किया । पांच जून 2015 को आरोपी से दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर छोड़कर फरार हो गया । किशोरी के पिता ने विकास पुत्र अयोध्या निवासी नया सुभानपुर थाना खेकड़ा के खिलाफ धारा 363 और 376 में मुकदमा दर्ज कराया । प्रकरण की सुनवाई एडीजे प्रथम रमेश चंद दिवाकर ने की। एडीजीसी ने बताया कि कोर्ट ने अभियुक्त विकास को धारा 376 के अंतर्गत 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इसके अलावा धारा 363 के अंतर्गत पांच वर्ष कारावास और दो हजार रुपये और बाल का संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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