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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   15 years old vehicle without NOC will not run

ंबिना एनओसी नहीं चलेंगे 15 साल पुराने वाहन

Thu, 25 May 2017 01:40 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बागपत
ब्यूरो/अमर उजाला, बागपत Updated Thu, 25 May 2017 01:40 AM IST
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एनजीटी के आदेश पर उपसंभागीय परिवहन विभाग ने 10 से 15 वर्ष पुराने डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। जिन 33 जनपदों में वाहनों को चलने देने के आदेश है वहां से एनओसी लाना होगा। वाहनों के चालान और सीज किए जाएगा। 
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10-15 वर्ष पुराने डीलर और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से धुआं निकलता है, जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। एनसीआर से सट्टे सभी जिलों में एनजीटी ने इन वाहनों को चलने पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रदेश में 33 जिले को इस आदेश से मुक्त रखा है।  उपसंभागीय परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों पर नकेल कसने की तैयारी कर दी है। 
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जिले में चलने वाले वाहनों को उन जिले से जहां पर एनजीटी के आदेश लागू नहीं उन जिलों से एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) लाना जरूरी है। जिन वाहनों के पास एनओसी नहीं होंगे वो वाहन जिले में नहीं चलेंगे। जल्द विभाग की ओर से इन वाहनों पर शिकंजा कसने के लिए अभियान चलाया जाएगा।
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अभियान के दौरान मिलने वालों वाहनों के चालान होंगे । दूसरी तरफ एआरटीओ प्रशासन राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया जिन वाहनों के पास एनओसी नहीं होगी, उनको जिले में नहीं चलने दिया जाएगा। 

एनओसी के बिना नहीं होगा टैक्स जमा
एआरटीओ प्रशासन ने बताया  एनओसी न मिलने के कारण वाहनों का टैक्स भी जमा नहीं होगा। जितना भी समय ज्यादा बितेगा, उनका ही वाहन स्वामियों पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा। समय से पहले ही एनओसी ले आए। 


महकमे के अफसरों को भी जारी होगा नोटिस
सरकारी महकमे में चल रही पुराने वाहनों पर उपसंभागीय विभाग नोटिस जारी करेगा। इसके बाद भी वाहन बंद नहीं किए तो चालक के खिलाफ कार्रवाई और वाहनों को सीज किया जाएगा। जिले के कई विभागों में 10-15 वर्ष पुरानी जीप फर्राटे भरते ही चल रही है। 
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