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आचार संहिता के दायरे में रहें राजनीतिक दल : प्रेक्षक
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बागपत। लोकसभा चुनाव के लिए जिले के सामान्य पर्यवेक्षक डॉ. वी तिरुपुगल ने कहा कि जिले में आचार संहिता 27 मई तक प्रभावी रहेगी। जिस का पालन सभी को करना अनिवार्य है। राजनीतिक दल भी चुनाव आयोग के निर्देश का अनुपालन करें। जनसभा के लिए 48 घंटे पहले अनुमति लेनी जरूरी है।
कलक्ट्रेट सभागार में पर्यवेक्षक ने चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए राजकीय स्थलों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बिना भवन स्वामी की अनुमति के झंडा बैनर पोस्टर फ्लेक्स नहीं लगाया जा सकता।
जिला निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार ने कहा कि राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता के दायरे में ही कार्य करें। अगर कोई भी प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो कार्रवाई निश्चित है। जनसभा के लिए 48 घंटे पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। अनुमति ऑन लाइन और ऑफ लाइन भी ली जा सकती हैं, उन्होंने कहा जो भी वाहन चलेगा उसका नाम मोबाइल नंबर अवश्य लिखा होना चाहिए। इसमें सीडीओ पीसी जायसवाल, एडीएम अनिल कुमार मिश्रा, एएसपी रणविजय सिंह, सीएमओ डॉ. सुषमा चंद्रा मौजूद रहीं।
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संवेदनशील मतदेय स्थलों की दें सूचना
बागपत। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जनपद में 521 मतदान केंद्रों पर 1027 बूथ बने हैं। इन पर मतदाता 11 अप्रैल को सुबह 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने मतदाता को 12 आईडी निश्चित की है जिनमें से मतदाता के पास मतदाता पर्ची के साथ एक वोटर आईडी अवश्य होनी चाहिए । संवेदनशील मतदान स्थलों की सूचना प्रत्याशी 7248568924 पर कॉल करके भी दे सकते हैं।
सोशल मीडिया पर नजर
बागपत। जिला निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है, अगर कोई प्रत्याशी किसी धर्म संप्रदाय जाति मजहब संबंधित पोस्ट करता है जो किसी के धर्म को ठेस पहुंचाती है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट नहीं डाली जानी चाहिए।
पुलिस की पैनी नजर : एसपी
बागपत। पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने कहा पुलिस मुस्तैदी के साथ कार्य करेगी चप्पे-चप्पे पर पुलिस की निगरानी रहेगी जो भी असामाजिक तत्व किसी भी तरह की झूठी अफवाह फैलाता है या किसी मतदाता पर दबाव बनाता है तो उनसे निपटने के लिए पुलिस तैयार है। उन्होंने कहा जनपद में धारा 144 लागू है अगर पांच व्यक्ति से ज्यादा एक स्थान पर बिना अनुमति के खड़े हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
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कलक्ट्रेट सभागार में पर्यवेक्षक ने चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए राजकीय स्थलों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बिना भवन स्वामी की अनुमति के झंडा बैनर पोस्टर फ्लेक्स नहीं लगाया जा सकता।
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जिला निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार ने कहा कि राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता के दायरे में ही कार्य करें। अगर कोई भी प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो कार्रवाई निश्चित है। जनसभा के लिए 48 घंटे पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। अनुमति ऑन लाइन और ऑफ लाइन भी ली जा सकती हैं, उन्होंने कहा जो भी वाहन चलेगा उसका नाम मोबाइल नंबर अवश्य लिखा होना चाहिए। इसमें सीडीओ पीसी जायसवाल, एडीएम अनिल कुमार मिश्रा, एएसपी रणविजय सिंह, सीएमओ डॉ. सुषमा चंद्रा मौजूद रहीं।
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संवेदनशील मतदेय स्थलों की दें सूचना
बागपत। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जनपद में 521 मतदान केंद्रों पर 1027 बूथ बने हैं। इन पर मतदाता 11 अप्रैल को सुबह 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने मतदाता को 12 आईडी निश्चित की है जिनमें से मतदाता के पास मतदाता पर्ची के साथ एक वोटर आईडी अवश्य होनी चाहिए । संवेदनशील मतदान स्थलों की सूचना प्रत्याशी 7248568924 पर कॉल करके भी दे सकते हैं।
सोशल मीडिया पर नजर
बागपत। जिला निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है, अगर कोई प्रत्याशी किसी धर्म संप्रदाय जाति मजहब संबंधित पोस्ट करता है जो किसी के धर्म को ठेस पहुंचाती है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट नहीं डाली जानी चाहिए।
पुलिस की पैनी नजर : एसपी
बागपत। पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने कहा पुलिस मुस्तैदी के साथ कार्य करेगी चप्पे-चप्पे पर पुलिस की निगरानी रहेगी जो भी असामाजिक तत्व किसी भी तरह की झूठी अफवाह फैलाता है या किसी मतदाता पर दबाव बनाता है तो उनसे निपटने के लिए पुलिस तैयार है। उन्होंने कहा जनपद में धारा 144 लागू है अगर पांच व्यक्ति से ज्यादा एक स्थान पर बिना अनुमति के खड़े हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।