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दुष्कर्म में इमाम को दस साल की सजा
Updated Sun, 22 Apr 2018 01:32 AM IST
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बागपत ।
छपरौली थाना क्षेत्र के एक गांव में दो साल पहले किशोरी का अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में एडीजे प्रथम रमेश चंद्र की कोर्ट में अभियुक्त इमाम को 10 साल की सजा सुनाई।
एडीजीसी सुरेंद्र यादव और वादी के अधिवक्ता अशफाक अहमद ने बताया कि छपरौली थाना क्षेत्र के एक गांव में 19 जनवरी 2016 को गांव की मस्जिद का इमाम 15 वर्षीय किशोरी का बहला-फुसला कर अपहरण कर ले गया । बाद में पुलिस ने किशोरी को बरामद कर कर किशोरी का मेडिकल कराया तो रेप की पुष्टि हुई । इस मामले में किशोरी के पिता ने इमाम रिहान उर्फ तालिब पुत्र नवाब निवासी करवाड़ा थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर के खिलाफ छपरौली थाने में मुकदमा दर्ज कराया । पुलिस ने इमाम को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इसमें कई गवाहों की गवाही हुई। इस मामले में शनिवार को एडीजे प्रथम रमेश चंद्र की कोर्ट में सजा पर सुनवाई हुई और अभियुक्त रिहान को धारा 376 में दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई । धारा 379 में दो वर्ष, धारा 411 में दो वर्ष, धारा 342 में छह माह की सजा से दंडित किया। लैगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3/4 के अंतर्गत सात वर्ष की सजा सुनाई गई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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छपरौली थाना क्षेत्र के एक गांव में दो साल पहले किशोरी का अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में एडीजे प्रथम रमेश चंद्र की कोर्ट में अभियुक्त इमाम को 10 साल की सजा सुनाई।
एडीजीसी सुरेंद्र यादव और वादी के अधिवक्ता अशफाक अहमद ने बताया कि छपरौली थाना क्षेत्र के एक गांव में 19 जनवरी 2016 को गांव की मस्जिद का इमाम 15 वर्षीय किशोरी का बहला-फुसला कर अपहरण कर ले गया । बाद में पुलिस ने किशोरी को बरामद कर कर किशोरी का मेडिकल कराया तो रेप की पुष्टि हुई । इस मामले में किशोरी के पिता ने इमाम रिहान उर्फ तालिब पुत्र नवाब निवासी करवाड़ा थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर के खिलाफ छपरौली थाने में मुकदमा दर्ज कराया । पुलिस ने इमाम को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इसमें कई गवाहों की गवाही हुई। इस मामले में शनिवार को एडीजे प्रथम रमेश चंद्र की कोर्ट में सजा पर सुनवाई हुई और अभियुक्त रिहान को धारा 376 में दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई । धारा 379 में दो वर्ष, धारा 411 में दो वर्ष, धारा 342 में छह माह की सजा से दंडित किया। लैगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3/4 के अंतर्गत सात वर्ष की सजा सुनाई गई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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