फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Weapons cannot be deposited without giving reason before lok sabha election

Azamgarh News: बिना कारण बताए नहीं जमा कराया जा सकेगा असलहा, इन बिंदुओं पर स्क्रीनिंग कमेटी करेगी जांच

Fri, 05 Apr 2024 03:25 PM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़ Published by: अमन विश्वकर्मा Updated Fri, 05 Apr 2024 03:25 PM IST
सार

Azamgarh News: प्रयागराज हाइकोर्ट के आदेश के बाद स्क्रीनिंग कमेटी को असलहा जमा करवाने के लिए कारण भी बताना होगा। अब सरकार की ओर से भी इसके लिए एक शासनादेश जारी किया गया है। जिसके तहत अब किसी का असलहा जमा करने से पहले स्क्रीनिंग कमेटी यह निर्धारित करेगी की अमुक व्यक्ति का असलहा जमा कराया जाना क्यों जरूरी है? 

विज्ञापन
Weapons cannot be deposited without giving reason before lok sabha election
प्रयागराज हाईकोर्ट का आदेश। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

चुनाव के दौरान असलहा जमा करने के लिए अब पुलिस किसी पर दबाव नहीं बना सकती है। इसके लिए हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार की ओर से शासनादेश जारी किया गया है। अब स्क्रीनिंग कमेटी को असलहा जमा करने का कारण बताना होगा।

विज्ञापन


विज्ञापन


जिले में कुल 17542 लाइसेंसी असलहा धारक हैं, जिनमें से अब तक पुलिस प्रशासन द्वारा लगभग 6000 से अधिक असलहे जमा कराए जा चुके हैं। 

लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव पुलिस प्रशासन द्वारा लाइसेंस धारियों के असलहों का जमा करने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। प्रयागराज हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने किसी के असलहे को दबाव बनाकर जमा कराने पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके बाद अब सरकार की ओर से भी इसके लिए एक शासनादेश जारी किया गया है। जिसके तहत अब किसी का असलहा जमा करने से पहले स्क्रीनिंग कमेटी यह निर्धारित करेगी की अमुक व्यक्ति का असलहा जमा कराया जाना क्यों जरूरी है। इसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी एक आदेश जारी करेगी जिसके आधार पर अमुक व्यक्ति का असलहा जमा कराया जाएगा।

इन मुद्दों पर होगी आदेश

  • किसी व्यक्ति का अगर आपराधिक इतिहास हो।
  • कोई व्यक्ति यदि किसी तरीके से चुनाव को प्रभावित कर सकता हो।
  • चुनाव के दौरान वह कोई अपराध कारित कर सकता हो।


बोले अधिकारी
22 मार्च 2024 को हाईकोर्ट ने असलहा न जमा कराने का एक आदेश जारी किया। जिसके क्रम में शासन की ओर से शासनादेश जारी किया गया है। जिसके अनुसार असलहों को जमा करने का आदेश स्क्रीनिंग कमेटी कुछ बिंदुओं की जांच करने के बाद देगी। जिसके अनुसार असलहों का जमा कराने की कार्रवाई की जा रही है। - चिराग जैन, एसपी ग्रामीण।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed