फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Verdict in Satyendra murder case after 22 and a half years, two sentenced

Azamgarh News: सत्येंद्र हत्याकांड में साढ़े 22 साल बाद फैसला, दो को सजा

Sat, 18 Jan 2025 11:55 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 18 Jan 2025 11:55 PM IST
विज्ञापन
Verdict in Satyendra murder case after 22 and a half years, two sentenced
आजमगढ़। श्रीनगर सियरहा बाजार में 26 अगस्त 2002 को हुई सत्येंद्र राय की हत्या के मामले में शनिवार को अदालत ने फैसला सुनाया। 22 साल पांच महीने बाद मामले में अदालत ने दो दोषियों को आजीवन कारावास के साथ 70500-70500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन

इस मामले में बिलरियागंज थाना त्रेत्र के गहुनी गांव निवासी भानू प्रताप ने मुकदमा दर्ज कराया था। कहा था कि चुनावी रंजिश को लेकर घटना के दिन वह अपने मामा के लड़के सत्येंद्र कुमार राय व गिरिजेश राय के साथ सियरहा बाजार जा रहा था।
विज्ञापन

जैसे ही बाजार के समीप पहुंचा वहां पहले से मौजूद बिजेंद्र राय व शैलेंद्र राय उर्फ शालू राय हाथ में रिवॉल्वर व डंडा लेकर आ गए। वह जान से मारने की नीयत से लाठी डंडा व गोली चलाने लगे। इससे सत्येंद्र राय घायल हो गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

सदर अस्पताल में चिकित्सक ने सत्येंद्र को मृत घोषित कर दिया। इस मामले में बिलरियागंज थाना पुलिस ने आरोपियों बिजेंद्र राय और शैलेंद्र राय के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया।

सत्र परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता ने 10 गवाहों को पेश किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कंधरापुर थाना क्षेत्र के अंवती पहलवानपुर गांव निवासी अभियुक्त बिजेंद्र राय और शैलेंद्र राय उर्फ शालू को हत्या का दोषी मानते हुए उक्त सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed