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UP Nikay Chunav: अगर आपके पास भी नहीं है वोटर आईडी कार्ड, तो जानें किस तरह से कर सकते हैं मतदान

Wed, 10 May 2023 04:48 PM IST
उत्पल कांत अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र
अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र Published by: उत्पल कांत Updated Wed, 10 May 2023 04:48 PM IST
सार

UP Nikay Chunav 2023: यूपी नगर निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए गुरुवार को आजमगढ़, बलिया, मऊ, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र में भी मतदान है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका नाम तो वोटर लिस्ट में है, लेकिन उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। ऐसे में आपका सवाल होगा कि आप वोट कैसे डालेंगे? 

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UP Nikay Chunav 2023 how to vote without voter id azamgarh ballia mau bhadohi sonbhadra
वोटर आईडी कार्ड नहीं तो कैसे करें वोट? - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए गुरुवार को मतदान है। इस चरण में आजमगढ़, बलिया, मऊ, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र में भी मतदान है। नगर निकाय चुनाव में मतदान के लिए आयोग ने मतदाताओं की पहचान के लिए कई विकल्पों को मंजूरी दे दी है।

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अगर किसी के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह इन विकल्पों में से किसी एक का उपयोग कर भी वोट दे सकेंगे। एडीएम सहदेव मिश्र ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए मतदान स्थल पर निर्धारित पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा।

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 इन विकल्पों की मदद से भी दे सकेंगे वोट

इसमें भारत निर्वाचन आयोग से निर्गत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/पोस्ट आफिस से जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख, फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण-पत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अन्तर्गत रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया से जारी स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। 

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ये भी पढ़ें: करना है मतदान, घर बैठे इस तरह चेक करें वोटर लिस्ट में है कि नहीं आपका नाम

उन्होंने बताया कि इसमें से कोई दस्तावेज, जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होते हैं, वे उस परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी वैध माने जाएंगें, बशर्ते कि सभी सदस्य एक साथ मतदान स्थल पर आएं और मुखिया उनकी पहचान सुनिश्चित करें।
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