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UP Crime News: दुष्कर्म के बाद फोटो वायरल करने वाले दो दोषियों को 10 साल की सजा, हत्या के दोषी को उम्रकैद

Tue, 24 Dec 2024 11:12 AM IST
वाराणसी ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़।
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़। Published by: वाराणसी ब्यूरो Updated Tue, 24 Dec 2024 11:12 AM IST
सार

आजमगढ़ में दुष्कर्म कर फोटो वायरल करने के मामले में दो दोषियों को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही एक अन्य मामले में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा व 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा है।   

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Two accused who made photo viral after molestation sentenced to 10 years in prison
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : ANI

विस्तार

दुष्कर्म कर फोटो वायरल करने के बाद पीड़िता की आत्महत्या करने के मामले में अदालत ने दो दोषियों को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को 5.30 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया।

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सोमवार को या फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक के न्यायाधीश रमेश चंद्र ने सुनाया। मुकदमे के अनुसार सात अप्रैल 2022 को कॉलेज से थाना रानी की सराय की रहने वाली पीड़िता कॉलेज से घर जा रही थी। तभी आरोपी सूर्यभान यादव, विवेक गॉड उर्फ खलिहर निवासी पल्हनी थाना सिधारी उसे बहला फुसलाकर भगा ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके इसकी फोटो वायरल कर दी।
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लोक लज्जा की भय से पीड़िता ने ट्रेन कि आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में पुलिस ने जांच कर आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं ने 10 गवाहों को न्यायालय में पेश कर तर्कों को रखा। अदालत ने उभय पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी सूर्यभान यादव, विवेक गौड़ उर्फ खलिहर को दोषी पाते हुए उक्त सजा का निर्धारण किया।

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हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा

अदालत ने हत्या के दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 21000 रुपये जुर्माना भी लगाया। सोमवार को यह सजा अपर सत्र में आदेश सतीश चंद्र द्विवेदी ने दी है। 

मुकदमे के अनुसार तरवां थाना क्षेत्र के लखनपुर गांव निवासी संजय मिश्रा के चाचा रमेश मिश्रा 17 नवंबर 2020 को रामनाथ मिश्रा के दरवाजे पर बैठे थे। तभी गांव का ओमकार मिश्रा पुत्र देवनाथ मिश्रा आकर रमेश मिश्रा को भला बुरा कहने लगा। मना करने पर ओमकार मिश्रा ने कुल्हाड़ी से कई बार पेट, गर्दन और सर पर वार कर बायल कर दिया। घायलावस्था में रमेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। 

इस मामले में तरवा थाना पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान वादी समेत कुल सात गवाहों को पेश किया गया। अदालत ने उभय पक्षों को सुनने के बाद आरोपी ओमकार मिश्रा को दोषी पाते हुए उक्त सजा का निर्धारण किया। 

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