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Azamgarh News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 7 वर्ष की सजा

Tue, 20 Jan 2026 01:38 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 20 Jan 2026 01:38 AM IST
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The man convicted of raping a minor has been sentenced to 7 years in prison.
आजमगढ़। जहानागंज में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने सोमवार को दोषी सुरजीत राम 7 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 7,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सुरजीत प्रतापपुर थाना जहानागंज का रहने वाला है। सात सितंबर 2015 को पीड़ित पक्ष की ओर से जहानागंज थाने में तहरीर दी गई थी। आरोप था कि सुरजीत ने नाबालिग भांजी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया और दुष्कर्म किया। इस संबंध में थाना जहानागंज में पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। प्राथमिकी की सुनवाई के दौरान 11 गवाहों का परीक्षण किया गया। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। संवाद
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