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Azamgarh News: दोषी को चार महीने 29 दिन की सजा 30 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

Thu, 09 Jul 2026 01:08 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 09 Jul 2026 01:08 AM IST
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The guilty was sentenced to four months and 29 days and fined 30 thousand rupees
आजमगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश (एएसजे-3) की अदालत ने मिलावटी शराब रखने के 13 साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई चार महीने 29 दिन की अवधि के कारावास तथा 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार 17 सितंबर 2013 को तत्कालीन थाना प्रभारी जहानागंज बृजेश कुमार यादव पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में वाहन चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान स्टेशन रोड दुल्लहपुर, थाना दुल्लहपुर (गाजीपुर) निवासी मखंचू प्रसाद के कब्जे से 700 लीटर मिलावटी शराब बरामद की गई थी। मामले में थाना जहानागंज पर आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई गई अवधि को कारावास मानते हुए 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों को देखते हुए अपना फैसला सुनाते हुए दोषी को सजा दी है।
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