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कोर्ट ने सभी पुराने आदेश को किया रद, 85 शिक्षकों को मिली राहत

Thu, 15 Oct 2020 11:12 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2020 11:12 PM IST
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The court quashed all the old orders, 85 teachers got relief
कुंवर सिंह उद्यान में बहाली पर एक-दूसरे को मिठाई खिलाते शिक्षक। - फोटो : AZAMGARH
आजमगढ़। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में 85 नियुक्तियों का प्रकरण ने एक नया मोड़ ले लिया है। कोर्ट ने पुराने आर्डर को रद कर दिया है। कोर्ट के फैसले से बेसिक शिक्षा विभाग में नियुक्त किए गए प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों व सहायक अध्यापकों को राहत मिली है। कोर्ट के फैसले को स्टडी करने के बाद बीएसए द्वारा कोई अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
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पूर्व बीएसए देवेंद्र कुमार पांडेय के कार्यकाल में अशासकीय 58 जूनियर हाईस्कूलों में 85 शिक्षकों के रिक्त पद पर नियुक्ति की गई थी। तत्कालीन मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी ने जांच कराई तो भारी गड़बड़ी सामने आई। नियुक्ति में अनियमितता पर 18 फरवरी को तत्कालीन बीएसए देवेंद्र कुमार पांडेय को निलंबित कर दिया गया था। शिक्षा निदेशक बेसिक ने अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में अनियमित ढंग से अनुमोदित 20 प्रधानाध्यापकों, 34 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में कला वर्ग व भाषा अध्यापक के पद पर नियुक्त 45 अध्यापकों तथा 20 अशासकीय अनुदानित जूनियर हाई स्कूलों में 20 सहायक अध्यापकों की सेवाओं को विधिक प्रक्रिया अपना कर समाप्त किए जाने निर्देश दिया था। विभाग की ओर से शिक्षकों का वेतन तो रोका गया, लेकिन बर्खास्तगी नहीं की गई। उधर शिक्षकों ने कोर्ट का सहारा ले लिया। न्यायालय ने कार्रवाई के आदेश को निरस्त कर दिया है। साथ ही साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कारण बताओ नोटिस एवं वेतन रोकने के आदेश को भी निष्प्रभावी कर दिया गया है।
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वर्जन
उक्त मामले में उच्च न्यायालय से शिक्षकों को राहत मिली है। कोर्ट ने पुराने सभी आर्डर को निरस्त कर दिया है। अभी पूरा आदेश स्टडी करना है। स्टडी के बाद ही कोई अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
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अंबरीष कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़।
एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का किया इजहार
आजमगढ़। न्यायालय के इस फैसले से शिक्षकों के परिवार में एक बार फिर से खुशी लौट आई है। अध्यापकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। शिक्षकों ने बताया कि हमारी नियुक्ति मामले में श्री दुर्गा जी पूर्व माध्यमिक बालिका विद्यालय, श्री कृष्णानन्द स्मारक जूनियर हाईस्कूल एवं अन्य कई याचिकाएं उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल की गईं थी। उच्च न्यायालय के निर्णय से तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारियों, पटल सहायक, प्रबंधकों सहित सभी 85 शिक्षकों में खुशी की लहर है। शिक्षकों ने कहा कि नियुक्ति बाद वेतन न मिलने से हम शिक्षकों का परिवार भुखमरी के कगार पर था। न्यायालय के फैसले से बड़ी राहत मिली है। मनोज कुमार सिंह, अशोक कुमार यादव, राम कृष्ण यादव, विवेक रंजन, विनीत वर्मा, विभूति नारायण मिश्र, पंकज राय, चंद्र जीत यादव, हरि शंकर राय व हंसा देवी सहित आदि शिक्षक उपस्थित थे।
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