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Azamgarh News: पत्नी को जिंदा जलाकर मारने वाले दोषी को 12 साल बाद उम्रकैद

Fri, 28 Mar 2025 11:53 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 28 Mar 2025 11:53 PM IST
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The accused who burnt his wife alive got life imprisonment after 12 years
आजमगढ़। बरदह थाना क्षेत्र के एक हत्याकांड में अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी कोर्ट 2 ने शुक्रवार को दोषी प्रहलाद को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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प्रहलाद ने 2013 में पत्नी मीना को केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया था। 12 साल बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला।
घटना 10 दिसंबर 2013 की है, जब लसड़ाखुर्द गांव निवासी प्रहलाद ने अपनी पत्नी मीना की हत्या कर दी। मृतका के पिता रामबहादुर महरौड़ा, थाना खेतासराय, जौनपुर ने 16 दिसंबर 2013 को थाना बरदह में तहरीर दी, इसमें बताया कि प्रहलाद ने पुरानी रंजिश में उनकी बेटी को जलाकर मार डाला।
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इसके आधार पर थाना बरदह में मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। 12 साल चली कानूनी प्रक्रिया के बाद 28 मार्च 2025 को कोर्ट ने प्रहलाद को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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