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Azamgarh: जहरीली शराब कांड मामले में सपा विधायक रमाकांत यादव की जमानत अर्जी खारिज, क्या है माहुल कांड ?
Fri, 03 Mar 2023 05:07 PM IST
किरन रौतेला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आजमगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आजमगढ़
Published by: किरन रौतेला
Updated Fri, 03 Mar 2023 05:07 PM IST
सार
माहुल में हुए जहरीली शराब कांड में नौ लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना में पुलिस ने सपा के फूलपुर-पवई से बाहुबली विधायक रमाकांत यादव के भांजे रंगेश यादव को पुलिस ने इस मामले में आरोपी बनाया। जिसकी विवेचना के दौरान विधायक रमाकांत यादव का नाम भी सामने आया।
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सांसद रमाकांत यादव
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
आजमगढ़ के माहुल में जहरीली शराब कांड में जेल में बंद सपा के बाहुबली सांसद रमाकांत यादव के जमानत की अर्जी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जमानत अर्जी खारिज होने के कारण रमाकांत यादव को जेल में ही रहना होगा।
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बताते चलें कि गत वर्ष माहुल में हुए जहरीली शराब कांड में नौ लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना में पुलिस ने सपा के फूलपुर-पवई से बाहुबली विधायक रमाकांत यादव के भांजे रंगेश यादव को पुलिस ने इस मामले में आरोपी बनाया। जिसकी विवेचना के दौरान विधायक रमाकांत यादव का नाम भी सामने आया। इसी बीच रमाकांत यादव लोकसभा चुनाव के दौरान अकबर अहमद डंपी के साथ हुई मारपीट के मामले में जमानत के लिए कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने उन्हें जमानत न देते हुए जेल भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने भी जहरीली शराब कांड मामले में इनका नाम शामिल कर लिया। मारपीट के मामले में विधायक रमकांत यादव को कोर्ट से जमानत मिल गई लेकिन जहरीली शराब कांड मामले में जमानत के लिए वह हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने भी उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। जिसके कारण अब उन्हेें जेल में ही रहना होगा।
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