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एसडीएम सदर हाईकोर्ट में तलब

Sat, 07 May 2022 12:18 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 07 May 2022 12:18 AM IST
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SDM summoned in Sadar High Court
आजमगढ़। मुबारकपुर कस्बा स्थित पोखरी संख्या 953 व 1219 को पाटे जाने के मामले में हाईकोर्ट ने एसडीएम सदर को 27 मई को तलब किया है। हाईकोर्ट द्वारा तलब किए जाने के बाद तहसील प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मुबारकपुर कस्बे में कई पोखरियां है, जिसमें कईयों पर अवैध कब्जा कर लोग निर्माण तक करा लिए है। सितंबर 2015 में तत्कालीन चेयरमैन द्वारा पोखरी संख्या 953 व 1219 को अतिक्रमण मुक्त कराया गया था। जिसे वर्तमान चेयरमैन ने मिट्टी डलवा कर पटवा दिया और इन पोखरियों का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। मामला तूल पकड़ा को तत्कालीन ईओ ने जेसीबी लगवा कर पाटी गई मिट्टी को खोदवाने की कवायद भी शुरू किया लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के बाद काम ठप हो गया। जिस पर कस्बा निवासी आमिर फहीम ने हाईकोर्ट में रिट दाखिल किया। जिस पर हाईकोर्ट ने लगभग एक माह पूर्व एसडीएम सदर को उक्त दोनों पोखरियों में पाटी गई मिट्टी को निकलवा कर उनका अस्तित्व बहाल करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही एक माह का समय कृत कार्रवाई से अवगत कराने को हाईकोर्ट ने अपने आदेश में दिया था। इसके बाद भी सदर तहसील प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया। जिस पर न्यायालय ने एसडीएम सदर को पुन: नोटिस जारी करते हुए 27 मई को कृत कार्रवाई के साक्ष्यों के साथ तलब किया है। हाईकोर्ट से तलब किए जाने के बाद तहसील प्रशासन में हड़कंप मच गया है।
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