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12 खाद्य कारोबारियों पर लगा 2.21 लाख रुपये का जुर्माना

Sat, 20 Feb 2021 11:40 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 20 Feb 2021 11:40 PM IST
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Rs. 2.21 lakh fine imposed on 12 food traders
आजमगढ़। एफडीए टीम द्वारा पूर्व में लिए गए नमून जांच में फेल होने पर शनिवार को एडीएम प्रशासन की कोर्ट ने 11 खाद्य कारोबारियों पर दो लाख 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। सभी को एक माह के अंदर जुुर्माने की धनराशि को जमा करने का निर्देश दिया है। ऐसा न करने पर भू राजस्व की भांति वसूली करने की चेतावनी दी है।
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सुनवाई के बाद एडीएम प्रशासन ने अच्छेलाल पुत्र सुंदरी प्रसाद रानीपुर गंभीरपुर पर 12000, अमनलाल यादव पुत्र रामप्रसाद बेलइसा सिधारी पर 10000, लल्लन प्रसाद गुप्ता पुत्र नीबू लाल गोविंदपुर अतरौलिया पर 25000, श्रवण कुमार चौरसिया पुत्र छेदी चौरसिया सुंभी जहानागंज पर 10000, रमेश यादव पुत्र शोभनाथ यादव फूलपुर पर 12000, गोविंद पुत्र रामप्रीत भोराजकला अतरौलिया पर 10000, मुन्ना यादव पुत्र केशव प्रसाद जीयनपुर पर 37000, बेलाल रफीक पुत्र रफीक अहमद शाहपुर मौलानी पर 18000, मेसर्स मद्धेशिया ट्रेडर्स जियापुर मेहनाजपुर पर 25000, मंशा देवी पत्नी राजू मद्घेशिया जियापुर मेहनाजपुर पर 20000, राजू मद्धेशिया पुत्र विश्वंभर मद्धेशिया जियापुर मेंहनाजपुर पर 18000 और कैलाश पुत्र कोदई यादव एकडंगी अतरौलिया पर 24000 रुपये का जुर्माना लगाया।
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