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दुष्कर्म के आरोपी को मिली उम्रकैद
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अदालत ने दुष्कर्म के जुर्म में एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
बृहस्पतिवार को यह फैसला विशेष न्यायाधीश पास्को कोर्ट ने सुनाई। घटना जहानागंज थाना क्षेत्र की है।
जहानागंज थाना क्षेत्र के गंभीर वन गांव निवासी अरविंद सिंह पुत्र गोविंद सिंह पर 14 वर्षीय एक बालिका के साथ 13 मई 2018 को जबरन दुष्कर्म किया गया था। इस मामले में पीड़िता की मां ने आरोपी के विरुद्ध थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकदमे में आरोप है कि घटना के दिन पीड़िता की मां घर पर मौजूद नहीं थी। बालिका को अकेला देख आरोपी उसके घर में जबरन घुसा और उसके साथ दुष्कर्म किया। यह बात किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी देते घटना स्थल से भाग गया। इस मामले में जहानागंज थाना पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजन अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता समेत कुल छह गवाहों को अदालत में पेश किया और तर्को को रखा। अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की प्रस्तुत दलीलों को सुनने के बाद आरोपी अरविंद सिंह उर्फ कल्लू को दुष्कर्म का दोषी पाया और उक्त सजा का निर्धारण किया।
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बृहस्पतिवार को यह फैसला विशेष न्यायाधीश पास्को कोर्ट ने सुनाई। घटना जहानागंज थाना क्षेत्र की है।
जहानागंज थाना क्षेत्र के गंभीर वन गांव निवासी अरविंद सिंह पुत्र गोविंद सिंह पर 14 वर्षीय एक बालिका के साथ 13 मई 2018 को जबरन दुष्कर्म किया गया था। इस मामले में पीड़िता की मां ने आरोपी के विरुद्ध थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकदमे में आरोप है कि घटना के दिन पीड़िता की मां घर पर मौजूद नहीं थी। बालिका को अकेला देख आरोपी उसके घर में जबरन घुसा और उसके साथ दुष्कर्म किया। यह बात किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी देते घटना स्थल से भाग गया। इस मामले में जहानागंज थाना पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजन अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता समेत कुल छह गवाहों को अदालत में पेश किया और तर्को को रखा। अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की प्रस्तुत दलीलों को सुनने के बाद आरोपी अरविंद सिंह उर्फ कल्लू को दुष्कर्म का दोषी पाया और उक्त सजा का निर्धारण किया।