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हरैया और मार्टीनगंज के ब्लाक प्रमुख के लिए 16 को मतदान

Thu, 06 Jul 2017 11:31 PM IST
azamgarh
azamgarh Updated Thu, 06 Jul 2017 11:31 PM IST
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Polling for Hariya and Martinganj block chief on16th
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आजमगढ़। जनपद में रिक्त पड़े हरैया और मार्टीनगंज ब्लाक के ब्लाक प्रमुख पद के लिए गुरुवार को अधिसूचना जारी हो गई। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह उप निर्वाचन की अधिसूचना जारी की।   
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क्षेत्र पंचायत मार्टिनगंज का ब्लॉक प्रमुख पद अनारक्षित है। यह पद पूर्व ब्लाक प्रमुख सोनू सिंह की दुर्घटना में मौत की वजह से खाली हुआ था। वहीं हरैया ब्लॉक प्रम़ुख की कुर्सी अविश्वास प्रस्ताव से गिर गई। इन दोनों सीटों पर उपनिर्वाचन के लिए गुरुवार को अधिसूचना जारी हुई।
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जिसके तहत नामांकन 14 जुलाई को पूर्वाह्न 11 बजे से शाम तीन बजे तक, नामांकन पत्रों की जांच का 14 जुलाई को ही शाम तीन बजे से कार्य की समाप्ति तक, नामांकन वापसी का कार्य 15 जुलाई को पूर्वान्ह 11 बजे से शाम तीन बजे तक, मतदान 16 जुलाई को पूर्वान्ह 11 बजे से शात तीन बजे तक और उसी दिन शाम तीन बजे से मतगणना होगी।
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जिलाधिकारी ने विकास खंड मार्टिनगंज के लिए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. वीके सिंह और विकास खंड हरैया के लिए सहायक आयुक्त आरके द्विवेदी को सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होंने बताया कि नामांकन से मतगणना तक की प्रक्रिया संबंधित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर संपन्न होगी। उप निर्वाचन के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे।       

ब्लॉक प्रमुख उपचुनाव में दो लाख व्यय सीमा निर्धारित       
आजमगढ़ (ब्यूरो)। जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला मजिस्ट्रेट चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि प्रमुख क्षेत्र पंचायत उप निर्वाचन के नामांकन पत्रों का विक्रय छह जुलाई से 14 जुलाई के मध्य विकास खंड मुख्यालय पर किया जाएगा। नामांकन पत्रों का विक्रय मूल्य सामान्य वर्ग के लिए 800 रुपये और अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 400 रुपये निर्धारित है।



समान्य वर्ग हेतु जमानत राशि 5000 रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए 2500 रुपये निर्धारित है। कोई भी प्रत्याशी अधिकतम चार नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है। लेकिन उससे जमानत धनराशि एक ही ली जाएगी। इसके अतिरिक्त नाम निर्देशन पत्र पर उम्मीदवार, उसके प्रस्तावक, अनुमोदक के हस्ताक्षर/निशान अगूंठा और स्व प्रमाणित फोटोग्राफ अनिवार्य है। प्रमुख क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन में उम्मीदवार के लिए 2,00,000 रुपये व्यय सीमा निर्धारित की गई है।      
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