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पंचायत चुनाव के नियमों के प्रति किया आगाह
ब्यूरो अमर उजाला, आजमगढ़
Updated Tue, 22 Sep 2015 12:09 AM IST
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पंचायत चुनाव के लिए सोमवार को नेहरु हाल के सभागार में निर्वाचन अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचन अधिकारियों का प्रशिक्षण दो पालियों में संपन्न हुआ। इस दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को चुनाव से संबंधित पुस्तिका पढ़ कर जानकारी हासिल करने की हिदायत दी।
जिलाधिकारी ने कहा कि जब तक नियमावली की जानकारी नहीं रहेगी तब तक वे जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पाएंगें। उन्होंने सभी को निर्देशित किया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2015 को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से कराना है। कही भी किसी भी प्रकार की शिकायती मिलेगी तो जिम्मेदार कार्रवाई से बच नहीं सकेंगे। डीएम ने कहा कि सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए नामांकन पत्र का मूल्य अनारक्षित श्रेणी के लिए 300, आरक्षित श्रेणी के लिए 150 तथा जिला पंचायत सदस्य के अनारक्षित श्रेणी के लिए 500 तथा आरक्षित श्रेणी के लिए 250 रुपये निर्धारित है।
एक प्रत्याशी अधिकतम चार नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। सदस्य क्षेत्र पंचायत पद के लिए नाम निर्देशन पत्र ब्लाक मुख्यालय पर तथा जिला पंचायत सदस्य के लिए नाम निर्देशन पत्र जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पर प्राप्त किया जाएगा।
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जिलाधिकारी ने कहा कि जब तक नियमावली की जानकारी नहीं रहेगी तब तक वे जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पाएंगें। उन्होंने सभी को निर्देशित किया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2015 को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से कराना है। कही भी किसी भी प्रकार की शिकायती मिलेगी तो जिम्मेदार कार्रवाई से बच नहीं सकेंगे। डीएम ने कहा कि सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए नामांकन पत्र का मूल्य अनारक्षित श्रेणी के लिए 300, आरक्षित श्रेणी के लिए 150 तथा जिला पंचायत सदस्य के अनारक्षित श्रेणी के लिए 500 तथा आरक्षित श्रेणी के लिए 250 रुपये निर्धारित है।
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एक प्रत्याशी अधिकतम चार नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। सदस्य क्षेत्र पंचायत पद के लिए नाम निर्देशन पत्र ब्लाक मुख्यालय पर तथा जिला पंचायत सदस्य के लिए नाम निर्देशन पत्र जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पर प्राप्त किया जाएगा।
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