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कोरोना से बचाव के तरीके न अपनाने पर 12 दुकानों और रेस्टोरेंट को नोटिस
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आजमगढ़। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत खाद्य पदार्थों की दुकानों, होटलों और रेस्टोरेंट पर संक्रमण रोकने के लिए कई निर्देश जारी किए गए हैं। इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से छापेमारी की जा रही है। बुधवार को 12 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करने पर वहां कोई व्यवस्था नहीं मिली। इससे उनको नोटिस जारी की गई है।
खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने बुधवार को पहलवान ढाबा लालगंज, बंगाली फास्ट फूड कॉर्नर गोसाई बाजार, श्री साईं स्वीट्स बूढ़नपुर ढाबा, यादव मिस्ठान भंडार नूरपुर देउरपुर, ओमप्रकाश मिष्ठान भंडार सगड़ी, दिलीप कुमार की मिठाई की दुकान सगड़ी, किशन कुमार, रामप्रसाद मिष्ठान भंडार सगड़ी मोदनवाल चाइनीस रेस्टोरेंट फरिहां, शिवकुमारी मिष्ठान भंडार फरिहां, विनोद गुप्ता मिष्ठान भंडार निजामाबाद, बलिराम की मिठाई की दुकान निजामाबाद, राम दुलारे प्रजापति ढाबा पुलिस लाइन के सामने आजमगढ़ का निरीक्षण किया। कई प्रतिष्ठानों के पास पंजीकरण मौके पर नहीं पाया गया, तो कइयों के पास प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर नहीं पाए गए। कुछ प्रतिष्ठानों पर मास्टर मास्क नहीं लगाए हुए लोग मिले। कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का नियमानुसार पालन नहीं हो रहा था। 12 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नोटिस जारी की गई है। दो दिनों में अनुपालन न किए जाने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं आपदा महामारी अधिनियम-1897 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इस मौके पर अभिहीत अधिकारी डॉ. दीनानाथ यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी हरेन्द्र, देवेश, अंकित थे।
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खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने बुधवार को पहलवान ढाबा लालगंज, बंगाली फास्ट फूड कॉर्नर गोसाई बाजार, श्री साईं स्वीट्स बूढ़नपुर ढाबा, यादव मिस्ठान भंडार नूरपुर देउरपुर, ओमप्रकाश मिष्ठान भंडार सगड़ी, दिलीप कुमार की मिठाई की दुकान सगड़ी, किशन कुमार, रामप्रसाद मिष्ठान भंडार सगड़ी मोदनवाल चाइनीस रेस्टोरेंट फरिहां, शिवकुमारी मिष्ठान भंडार फरिहां, विनोद गुप्ता मिष्ठान भंडार निजामाबाद, बलिराम की मिठाई की दुकान निजामाबाद, राम दुलारे प्रजापति ढाबा पुलिस लाइन के सामने आजमगढ़ का निरीक्षण किया। कई प्रतिष्ठानों के पास पंजीकरण मौके पर नहीं पाया गया, तो कइयों के पास प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर नहीं पाए गए। कुछ प्रतिष्ठानों पर मास्टर मास्क नहीं लगाए हुए लोग मिले। कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का नियमानुसार पालन नहीं हो रहा था। 12 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नोटिस जारी की गई है। दो दिनों में अनुपालन न किए जाने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं आपदा महामारी अधिनियम-1897 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इस मौके पर अभिहीत अधिकारी डॉ. दीनानाथ यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी हरेन्द्र, देवेश, अंकित थे।
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