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नहीं है वोटर कार्ड फिर भी डाल सकेंगे वोट
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जिले की दस विधानसभा सीटों पर मतदान सात मार्च को होगा। मतदान के दिन अगर किसी के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है और उसका नाम मतदाता सूची में है तो वह आयोग की ओर से मान्य 11 पहचान पत्रों के विकल्प में कोई एक दिखा कर मतदान कर सकता है।
सभी विधानसभा सीटों पर कुल 114 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। कुल 36 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं इनमें से कई लोग ऐसे होंगे जिनका नाम तो वोटर लिस्ट में है, लेकिन उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। ऐसे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आयोग द्वारा ऐसे लोगों के मतदान की भी व्यवस्था की गई है। आयोग की ओर से ऐसे लोगों को 11 विकल्प दिए गए हैं। जिनका प्रयोग कर वह मतदान में हिस्सा ले सकेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
निर्वाचन आयोग ने जिन 11 पहचान पत्रों का विकल्प दिया है। इनमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी कर्मचारी या निजी कंपनी के कर्मचारी हैं तो कंपनी या विभाग की ओर से जारी पहचान पत्र दिखा कर मतदान कर सकते हैं। इसके अलावा पैन कार्ड, आधार कार्ड, पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा जारी पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड, लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, पेंशन कार्ड फोटो और अटेस्टेड हो, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से जारी स्मार्ट कार्ड और एमपी, एमएलए व एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचानपत्र के आधार पर भी मतदान किया जा सकता है।
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सभी विधानसभा सीटों पर कुल 114 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। कुल 36 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं इनमें से कई लोग ऐसे होंगे जिनका नाम तो वोटर लिस्ट में है, लेकिन उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। ऐसे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आयोग द्वारा ऐसे लोगों के मतदान की भी व्यवस्था की गई है। आयोग की ओर से ऐसे लोगों को 11 विकल्प दिए गए हैं। जिनका प्रयोग कर वह मतदान में हिस्सा ले सकेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
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निर्वाचन आयोग ने जिन 11 पहचान पत्रों का विकल्प दिया है। इनमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी कर्मचारी या निजी कंपनी के कर्मचारी हैं तो कंपनी या विभाग की ओर से जारी पहचान पत्र दिखा कर मतदान कर सकते हैं। इसके अलावा पैन कार्ड, आधार कार्ड, पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा जारी पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड, लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, पेंशन कार्ड फोटो और अटेस्टेड हो, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से जारी स्मार्ट कार्ड और एमपी, एमएलए व एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचानपत्र के आधार पर भी मतदान किया जा सकता है।
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