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Azamgarh News: वृद्धावस्था पेंशन के लिए नया नियम लागू, आधार अब मान्य नहीं

Fri, 17 Apr 2026 01:25 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 17 Apr 2026 01:25 AM IST
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New rules apply for old age pension, Aadhaar no longer valid
आजमगढ़। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शासन ने आयु प्रमाण पत्र को लेकर अहम बदलाव किया है। नए आदेश के अनुसार अब आवेदकों के लिए आधार कार्ड को आयु प्रमाण के रूप में अमान्य कर दिया गया है।
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जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को अब आयु प्रमाण के रूप में केवल परिवार/कुटुंब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति अथवा ऐसा शैक्षिक प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसमें जन्मतिथि अंकित हो। इन दस्तावेजों के बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई आवेदक निर्धारित मान्य दस्तावेज अपलोड नहीं करता है, तो उसका आवेदन उप जिलाधिकारी या खंड विकास अधिकारी स्तर से वापस कर दिया जाएगा। इसके बाद आवेदक को अपने लॉगिन से पुनः सही दस्तावेज अपलोड कर आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट करना होगा। इसके अतिरिक्त, पूर्व में किए गए वे सभी आवेदन जो वर्तमान में लंबित हैं और जिनमें आयु प्रमाण के रूप में आधार कार्ड संलग्न है, उन्हें भी वापस किया जा रहा है। ऐसे आवेदकों को अपने आवेदन में आवश्यक संशोधन कर मान्य दस्तावेज अपलोड करना होगा। वहीं जिन आवेदनों में पहले से ही परिवार रजिस्टर या शैक्षिक प्रमाण पत्र संलग्न हैं, उन्हें पुनः सत्यापन के बाद भुगतान के लिए अग्रसारित किया जाएगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने सभी पेंशनधारकों एवं आवेदकों से अपील की है कि वे अपने आवेदन में निर्धारित मानकों के अनुरूप सही आयु प्रमाण पत्र अपलोड करें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो।
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