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Azamgarh News: ज्यादा से ज्यादा वादों के निपटारे पर जोर

Mon, 07 Sep 2026 12:41 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:41 AM IST
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Emphasis on settling as many cases as possible
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश और जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के क्रम में जनपद न्यायालय और समस्त तहसील मुख्यालयों पर 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें सुलह समझौते के आधार पर वादों का निस्तारण किया जाएगा।
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न्यायिक नोडल अधिकारी ओमप्रकाश मिश्रा तृतीय ने बताया कि इस लोक अदालत में मोटर दुर्घटना से संबंधित वाद, दीवानी वाद, वैवाहिक वाद, आपराधिक समनीय वाद, एनआई एक्ट, विद्युत अधिनियम, बैंक ऋण संबंधी वाद, राजस्व वाद, चकबंदी वाद तथा वे सभी वाद जो सुलह समझौते के तहत निपटाए जा सकते हैं, उन्हें सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारित किया जाएगा। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को चिह्नित कर उनका निस्तारण सुनिश्चित करें, ताकि लोक अदालत का अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके।
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