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आजमगढ़: तकनीकी गड़बड़ी की वजह से नहीं हुई मुख्तार अंसारी की पेशी, गैंगस्टर कोर्ट में रिमांड अर्जी पर चल रही सुनवाई

Mon, 24 May 2021 05:42 PM IST
गीतार्जुन गौतम अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़ Published by: गीतार्जुन गौतम Updated Mon, 24 May 2021 05:42 PM IST
सार

तरवां थाना क्षेत्र के ऐराखुर्द गांव में सड़क निर्माण के ठेके के विवाद में मुख्तार के लोगों ने ठेकेदार पर जानलेवा हमला किया था। इस हमले में एक मजदूर की मौत हो गई थी। मामले में तरवां थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। जिसमें मुख्तार को 120बी के तहत षड़यंत्र रचने का आरोपी बनाया गया।

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Mukhtar Ansari could not be produced due to lack of link of video conference in Gangster Court azamgarh
मुख्तार अंसारी। - फोटो : PTI (File Photo)

विस्तार

मऊ जिले के सदर विधायक मुख्तार अंसारी की रिमांड को लेकर आजमगढ़ पुलिस ने गैंगस्टर कोर्ट में अर्जी लगाई हुई है। जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी थी लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के चलते मुख्तार की वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से कोर्ट में पेशी नहीं हो सकी। लगभग दो घंटे तक लिंक मिलाने का प्रयास किया गया और इसके बाद न्यायाधीश ने सोमवार को होने वाली सुनवाई को टालते हुए, मंगलवार को सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित की।

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2014 में तरवां थाना क्षेत्र के ऐराखुर्द गांव में सड़क निर्माण के ठेके के विवाद में मुख्तार के लोगों ने ठेकेदार पर जानलेवा हमला किया था। इस हमले में ठेकेदार तो बाल-बाल बच गए थे लेकिन उनके दो मजदूर गोली लगने से घायल हो गए थे। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक मजदूर ने दम तोड़ दिया। इसी मामले में तरवां थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। जिसमें मुख्तार को 120 बी के तहत षड़यंत्र रचने का आरोपी बनाया गया।
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इसी मामले में पुलिस ने 2020 में मुख्तार समेत नौ के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। जिले के गैंगस्टर कोर्ट में आईओ प्रशांत श्रीवास्तव की तरफ से मुख्तार के रिमांड की अर्जी लगाई गई। इस पर बीते 22 अप्रैल को वीसी के माध्यम से सुनवाई हुई थी। जिसमें आईओ को मुख्तार का बयान लेने की अनुमति मिली थी। आईओ प्रशांत श्रीवास्तव के नेतत्व में उनकी टीम ने बांदा जेल पहुंचकर बयान भी दर्ज किया।

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24 मई को रिमांड अर्जी पर सुनवाई की तिथि निर्धारित थी। गैंगस्टर कोर्ट में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल वर्मा व रवीश कुमार अत्री कोर्ट में मौजूद रहे लेकिन बांदा जेल से लिंक न मिल पाने के चलते मुख्तार की पेशी नहीं हो सकी। दोनों न्यायाधीशों ने सुनवाई की अगली तिथि मंगलवार को नियत करते हुए दोपहर साढ़े बारह बजे मुख्तार की वीसी के माध्यमसे पेशी का समुचित इंतजाम करने का निर्देश जेल अधीक्षक बांदा एके दोहरे को निर्देश दिया है। सोमवार को पेशी का समय एक बजे निर्धारित था और मुख्तार के अधिवक्ता दरोगा सिंह, लल्लन सिंह व सीएल निगम के अलावा विशेष लोक अभियोजक संजय द्विवेदी व विनय मिश्रा के साथ ही आईओ प्रशांत श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। 

मुख्तार गैंगेस्टर केस के आईओ प्रशांत श्रीवास्तव ने बताया कि बांदा जेल से मुख्तार की पेशी के लिए लिंक नहीं मिल सका, जिसके चलते सोमवार को होने वाली उसकी पेशी को स्थगित कर दिया गया। अब मंगलवार को दोपहर साढ़े बारह बजे पेशी की तिथि व समय निर्धारित की गई है।

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