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Azamgarh News: विधायक रमाकांत यादव को एक वर्ष का सश्रम कारावास, 2700 रुपये अर्थदंड

Sun, 02 Nov 2025 12:32 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 02 Nov 2025 12:32 AM IST
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MLA Ramakant Yadav sentenced to one year of rigorous imprisonment and a fine of 2700 rupees
आजमगढ़। सरकारी कार्य में बाधा डालने व चक्का जाम करने के मामले में फूलपुर विधायक रमाकांत यादव को एमपी/एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट के न्यायाधीश अनुपम त्रिपाठी ने एक वर्ष के कारावास एवं 2700 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि चार अन्य आरोपियों को पर्याप्त सबूतों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।
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जानकारी मुताबिक तीन फरवरी 2016 को फूलपुर कोतवाली के तत्कालीन इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह ब्लॉक प्रमुख चुनाव के मद्देनजर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान अंबारी चौक पर जयप्रकाश यादव उर्फ मंशा यादव के वाहन से करीब दो लाख रुपये बरामद हुए। सूचना मिलने पर विधायक रमाकांत यादव अपने दो ढाई सौ समर्थकों के साथ अंबारी चौकी पहुंचे और जयप्रकाश यादव को छुड़ाने का दबाव बनाने लगे। समर्थकों ने चक्का जाम कर दिया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी और लोक शांति भंग हो गई। इस प्रकरण में पुलिस ने विवेचना के बाद रमाकांत यादव, चंद्रभान, मन्ना उर्फ शेषनारायण, रंगेश यादव व रजनीश के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी विपिन चंद्र भास्कर ने 15 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने रमाकांत यादव को दोषी करार देते हुए एक वर्ष की सजा सुनाई, जबकि अन्य चार आरोपियों को बरी कर दिया।
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