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Azamgarh News: किशोरी को भगाने और दुष्कर्म के दोषी को सात साल की सजा

Fri, 12 Dec 2025 12:30 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 12 Dec 2025 12:30 AM IST
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Man sentenced to seven years in prison for kidnapping and raping a teenager
आजमगढ़। नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष कारावास और सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने बृहस्पतिवार को सुनाया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, मुबारकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी 5 नवंबर 2014 को पढ़ने के लिए विद्यालय गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी। काफी तलाश के बाद किशोरी की मां ने आरोपी नौशाद निवासी सठियांव थाना मुबारकपुर तथा उसके परिजनों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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पुलिस जांच के बाद आरोपी नौशाद के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दायर की गई। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता ने कुल छह गवाहों को अदालत में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी नौशाद को दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास और सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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